सलाखों के पीछे पहुंचे साहब! जिस थाने में कभी झाड़ा था रुआब, वहीं मुकदमा हुआ दर्ज

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Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर कुछ दिनों पहले युवती से प्रेम-प्रसंग के चलते बीएड के छात्र को जबरन फांसी पर लटकाकर मारने का मामला प्रकाश में आया था. ये मामला अब कोर्ट पहुंचा है. जहां पर कोर्ट ने युवती के मां और उसको दो बेटों व दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है. इसके बाद से ये प्रकरण काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. पूरा मामला थाना इनायत नगर क्षेत्र का है. विवेचना का आदेश विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट राकेश कुमार ने दिया है. इस मामले में थाना इनायतनगर चौकी इंचार्ज हैरिंग्टनगंज रजनीश पांडे पर मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए गए हैं.

समझिए पूरा मामला
हाल ही में एक युवक की हत्या का मामला प्रकाश में आया था. मृतक युवक की मां सावित्री देवी के वकील ने जानकारी दी कि सावित्री देवी का बेटा इंद्र कुमार बीएड की पढ़ाई करता था. गांव की ही एक युवती भी उसके साथ बीएड की पढ़ाई करती थी. दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी चल रहा था. इसके बारे में युवती के घरवलों को पता चला. जिसके बाद युवती के घरवाले 12 मार्च 2023 को इंद्र कुमार के घर पहुंचे और उसे जान से मारने की धमकी दे डाली. इसका ऑडियो कथित तौर पर मृतक के मोबाइल में है. जानकारी के अनुसार 14 मार्च को शाम 6 बजे युवती के घरवाले एक बार फिर से धर्मेंद्र इंद्र कुमार के घर गए और उसकी मां से कहा कि बेटे को भेजे, पुलिस बुला रही है. बेटा उनके साथ गया. अगली सुबह इंद्र की लाश गांव के पास ही जामुन के पेड़ से लटकती मिली.

सबूत वाला ऑडियो मौजूद
मृतक की मां का आरोप है कि युवती की मां, भाई और पिता में मिलकर इंद्र की हत्या की है. तीनो के खिलाफ मृतक की मां ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत की. इसके बाद अयोध्या के हैरिंग्टनगंज पुलिस चौकी के प्रभारी रजनीश पांडे ने इंद्र कुमार का मोबाइल लिया. इस मोबाइल में ऑडियो मौजूद था जिसमे धमकी देने की बात कही गई थी. आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने इस ऑडियो को डिलीट कर दिया, जिससे अभियुक्तों को लाभ पहुंचाया जा सके.

कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
इस मामले में अधिवक्ता शैलेंद्र जयसवाल का कहना है कि दरोगा रजनीश पांडे को यह जानकारी नहीं थी कि मोबाइल का डाटा दूसरे मोबाइल में भी ट्रांसफर कर दिया गया था. मृतक की मां ने धारा 156/3 के तहत न्यायालय में केस दाखिल किया और एस एसटी एक्ट के विशेष न्यायालय ने आरोपी दारोगा के साथ दोनों भाई और मां के खिलाप मुकदमा दर्ज करा जांच का आदेश दिया है.

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