कार चालक ने नहीं दिया एंबुलेंस को रास्ता, ट्रैफिक पुलिस ने लगाया 10000 का जुर्माना, जानिए मामला

Abhinav Tripathi
Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Himachal Pradesh News: चाहें आप कितनी भी भीड़ में फंसे हो, सड़क पर भारी ट्रैफिक होने के बाद भी एंबुलेंस को रास्ता देना जरूरी है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. कई बार लोग ऐसा नहीं करते हैं. जिस वजह से मरीज को अस्पताल पहुंचने में काफी देरी हो जाती है. हाल में एक ऐसा ही मामला हिमाचल प्रदेश से सामने आया है. यहां पर एक कार ड्राइवर ने एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया. इस वजह से कार मालिक पर पुलिस ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया.

मरीज को अस्पताल में पहुंचने में हुई देरी

आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कार चालक द्वारा एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिए जाने के कारण मरीज को अस्पताल पहुंचने में देरी हुई. इतना ही नहीं मौके पर मौजूद कुछ लोग पुलिस जवान से अभद्रता भी करने लगे और समझाने के बाद भी नहीं माने. इस दौरान एंबुलेंस में मरीज दर्द से कराहता रहा. इसके बाद भी चालक ने पुलिस की एक ना सुनी. यही कारण है कि कार चालक पर जुर्माना लगाया गया है.

एंबुलेंस को रास्ता देने का नियम

आपको जानना चाहिए कि वर्ष 2019 में केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर वाहन (संशोधन) बिल को मंजूरी दी थी. नए नियम के तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है. अगर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 196ई के अंतर्गत एंबुलेंस का रास्ता रोकने की कोशिश की गई तो वाहन पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया था. ये जुर्माना पहले 100 रुपये था.

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