Bangladesh: पूर्व पीएम खालिदा जिया को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

Raginee Rai
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Bangladesh: बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें खालिदा जिया की सजा को दोगुना किया गया था. इसके साथ ही खालिदा जिया को फैसले को चुनौती के लिए अपली दायर करने की भी अनु‍मति दे दी है. जस्टिस मोहम्मद अशफाक उल इस्लाम की अध्यक्षता वाली अपीलीय डिवीजन की तीन सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया है. दरअसल, हाई कोर्ट ने जिया अनाथालय ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में पूर्व पीएम खालिदा जिया की 5 साल की सजा को दोगुना कर 10 साल कर दिया था.

दो हफ्तों में फैसले को चुनौती देने का मौका

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को चुनौती देने के लिए खालिदा जिया पक्ष से दो हफ्ते के भीतर संक्षिप्त बयान दाखिल करने को कहा है, जिसमें वे बिंदु शामिल हों जिन पर वे इस कोर्ट के समक्ष अपील पर तर्क रखेंगे. पूर्व पीएम खालिदा ने 14 मार्च, 2019 को अपने वकील से अपीलीय डिवीजन में अपील याचिका दायर कराई थी, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. याचिकाओं में उन्होंने सर्वोच्‍च न्‍यायालय से अपनी 10 साल की सजा को रद्द करने की मांग की थी.

दर्ज हुए थे 37 मामले

खालिदा जिया पर तत्‍कालीन सरकार शेख (हसीना की सरकार) में देशद्रोह समेत कई अलग-अलग मामलों में आरोपी बनाकर कुल 37 मुकदमे दर्ज किए गए थे. इसमें से सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने 12 मामलों को रद्द कर दिया है. विभिन्न जिलों में संबंधित निचली कोर्ट ने इससे पहले नौ मानहानि के मामलों को खारिज कर दिया था और राष्ट्रपति ने दो मामलों में उन्हें माफ कर दिया है. बता दें कि इस समय खालिदा जिया शेष मामलों में जमानत पर हैं.

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