Canada : वर्तमान में कनाडा ने अपने नागरिकता कानून में बेहद अहम सुधार करने की दिशा में कदम उठाया है. बता दें कि सिटिजनशिप एक्ट में बदलाव करने वाला बिल सी-3 अब शाही स्वीकृति पा चुका है. मतलब कानून बदलने की राह काफीहद तक साफ हो गई है. विशेष रूप से यह बदलाव उन भारतीय मूल के हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आने वाला है, जिनके बच्चे विदेश में जन्म लेने या गोद लिए जाने की वजह से नागरिकता से वंचित रह जाते थे.
बता दें कि बिल सी-3 लागू होने के बाद, वे लोग भी कनाडाई नागरिकता पा सकेंगे, जो कि पहले पुराने कानूनों की वजह से बाहर रह गए थे, लेकिन वे उसके हकदार थे. उन्होंने बताया कि किसी कनाडाई माता-पिता का बच्चा, जिसका जन्म या गोद लिए जाने की प्रक्रिया कनाडा के बाहर हुई है, अब नागरिकता पा सकेगा- इस बदलाव के अनुसार यदि माता-पिता का कनाडा से ठोस संबंध साबित होता है. तो यह बदलाव सीधे उस पहली पीढ़ी की सीमा को राहत देता है, जिसे 2009 में लागू किया गया था. प्राप्त जानकारी के अनुसार इस सीमा के कारण, यदि किसी कनाडाई माता-पिता का जन्म भी विदेश में हुआ था, तो उनके विदेश में जन्मे बच्चे को नागरिकता नहीं मिलती थी. यही नियम कनाडाई परिवारों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ था.
बच्चों के अधिकारों पर गंभीर असर
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दिसंबर 2023 में, ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट ने इस नियम को असंवैधानिक बताया था और साथ ही ये भी कहा कि इसकी वजह से बच्चों के अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं. बता दें कि सरकार ने कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी, बल्कि माना कि यह नियम आधुनिक परिवारों की वास्तविकताओं से मेल नहीं खाता.
इस बदलाव के लिए सरकार ने उठाया कदम
इस मामले को लेकर कनाडा की इमिग्रेशन मंत्री लेना मेतलेगे दियाब ने कहा कि ‘यह बिल हमारे नागरिकता कानून में पुराने घावों को भरेगा. इसके साथ ही यह उन सभी परिवारों के लिए न्याय लेकर आएगा, जिनके बच्चों को पहले की नियमों के चलते नागरिकता नहीं मिल पाती थी.’ इसके साथ ही ‘लॉस्ट कैनेडियन्स’ के संस्थापक डॉन चैपमैन ने भी कहा कि सरकार ने आधुनिक, वैश्विक जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए यह सुधार कर सही कदम उठाया है.
ऑर्डर इन काउंसिल के जरिए जल्द करेगी घोषित
जानकारी के अनुसार यह बिल अब पूरी तरह से तैयार है, लेकिन बता दें कि इसे लागू करने की तारीख कनाडाई सरकार ने अभी तक नही बताई, लेकिन ऑर्डर इन काउंसिल के जरिए जल्द घोषित करेगी. ऐसे में तब तक पुराने नियम से प्रभावित लोगों के लिए अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी.
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