New Delhi: आईपीएल 2013 स्पॉट फिक्सिंग मामले में मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने पूर्व आईपीएस जी. संपत कुमार के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की गवाही रिकॉर्ड कराने की मांग की थी. धोनी ने स्पॉट फिक्सिंग में उनका नाम घसीटने के लिए संपत कुमार पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा किया है.
100 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग
यह मामला 2014 में धोनी द्वारा उस आईपीएस अधिकारी, जी मीडिया, न्यूज नेशन नेटवर्क और जी न्यूज के संपादक व बिजनेस हेड रहे सुधीर चौधरी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम जोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की गई थी संपत कुमार ने मद्रास हाई कोर्ट से यह अपील की थी कि धोनी का बयान रिकॉर्ड कराया जाए. धोनी एक सेलिब्रिटी क्रिकेटर हैं और इससे उन्हें कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए.
वीडियो रिकॉर्डिंग किसी फाइव स्टार लग्जरी होटल में नहीं
ऐसे में उनकी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग किसी फाइव स्टार लग्जरी होटल में नहीं हो. उनकी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट परिसर या फिर किसी सरकारी बिल्डिंग में ही होनी चाहिए. कोर्ट ने संपत कुमार की इस मांग को मान लिया है. कोर्ट में बहस के दौरान संपत कुमार के वकीलों ने तर्क दिया कि इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया था. उसकी तर्ज पर उनकी मांग को माना जाए.
जवाब में एफिडेविट फाइल करने का मौका
सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जांच के बाद जस्टिस गोविंदराजन थिलकवादी ने संपत कुमार की अर्जियों को मंजूर कर लिया. इसके साथ ही जज ने यह भी कहा कि इन आवेदनों पर सुनवाई के बाद धोनी को भी इसके जवाब में एफिडेविट फाइल करने का मौका दिया जाएगा. धोनी के 100 करोड़ रुपए के मानहानि केस में कोर्ट ने संपत कुमार की तीन मांगों को स्वीकार किया है. धोनी का बयान दर्ज करवाने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक ज्यूडिशियल ऑफिसर नियुक्त किया जाए.
वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए
बयान दर्ज किए जाने की प्रक्रिया के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए. वीडियो की बिना एडिट की हुई कॉपी उन्हें और कोर्ट द्वारा नियुक्त ज्यूडिशियल ऑफिसर को दी जाए. धोनी का बयान कोर्ट या फिर किसी सरकारी बिल्डिंग में हो, न कि किसी लग्जरी होटल में.
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