Toshakhana Case: दो दिन में दूसरा बड़ा झटका, पूर्व PM इमरान खान और उनकी बेगम को 14 साल की सजा

Raginee Rai
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Toshakhana Case: पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दो दिन में दूसरा बड़ा झटका लगा है. तोशाखाना मामले में प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दोषी करार दिया गया है. एक जवाबदेही अदालत ने तोशाखाना केस में इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल जेल की सजा सुनाई है. सा‍थ ही कोर्ट ने दोनों को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर बहाल होने पर रोक लगा दिया है. कोर्ट ने दोनों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

चुनाव से पहले पार्टी के लिए बड़ा झटका

अदालत का यह फैसला तब आया जब पाकिस्‍तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं. चुनाव से पहले इमरान को सजा उनकी पार्टी तररीक ए इंसाफ के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. उनकी पार्टी चुनाव आयोग की सख्‍ती के बीच बिना किसी चुनाव चिन्‍ह के चुनाव लड़ रही है. मालूम हो कि पीटीआई नेता इमरान पर आरोप था कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए मिले सरकारी तोहफों को अवैध रूप से बेचा था.

रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट ने दोनों पर 78.7-78.7 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि एक दिन पहले ही गोपनीयता अधिनियम के तहत इमरान खान और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को गोपनीय सूचना लीक करने के आरोप में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है. दोनों इस समय रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद हैं. यह सजा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सुनाई गई थी. इस सजा के बाद इमरान को दो दिन में 24 साल की सजा सुनाई गई है. सजा होने के बाद इमरान खान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

जानिए क्‍या है आरोप

आरोप है कि प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान खान यूरोप समेत अरब देशों का दौरा किए थे. उस समय वहां के राष्‍ट्राध्‍यक्षों ने उन्‍हें महंगे तोहफे दिए थे. जिसको इमरान ने तोशखाना में जमा करवा दिए थे, लेकिन बाद में उन्‍होंने उन गिफ्ट्स को सस्‍ते दामों में खरीद लिया और बड़े फायदे में बेच दिया.   इमरान ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को बताया था कि तोशखाने से इन उपहारों को 2.15 करोड़ में खरीदा था और इन्‍हें बेचकर उन्‍हें करीब 5.8 करोड़ का फायदा हुआ था.

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