सैनिकों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन ने पास किया नया कानून, जेल में बंद कैदी भी लड़ेंगे युद्ध

Raginee Rai
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Ukraine News: यूक्रेन और रूस के बीच करीब तीन साल से युद्ध जारी है. इस जंग में यूक्रेन के हजारों सैनिक रणभूमि में मारे जा चुके हैं. ऐसे में सैनिको की कमी से जूझ रहा यूक्रेन एक नया कानून पास किया है. इस कानून के जरिए यूक्रेन सैनिकों की कमी पूरा करने के लिए उन लोगों को भी भर्ती करेगा, जिनको कोर्ट ने किसी मामले में दोषी करार दिया है. इसको लेकर यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि इससे देश की आर्मी को करीब 20 हजार नए सैनिक मिल सकते हैं.

नए कानून पर राष्‍ट्रपति जेलेंस्‍की ने किया हस्‍ताक्षर

यूक्रेन का नया कानून उन कैदियों को पैरोल देने की पेशकश करता है, जो सेना में शामिल होने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं. इस नए कानून पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने हस्‍ताक्षर कर दिए हैं. दरअसल, यूक्रेनी सेना इस समय देश के उत्तर-पूर्व, पूर्व और दक्षिण में रूसी सेना के हमलों के खिलाफ लड़ रही है. इस समय यूक्रेन के समक्ष सैनिकों की कमी एक बड़ी समस्या है. हाल के महीनों में ये समस्या और ज्‍यादा बढ़ गई है, जिससे अधिकारियों को नए रास्ते खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

इन अपराधियों को नहीं मिलेगी छूट

हालांकि नया कानून गंभीर मामले में बंद अपराधियों को ये छूट नहीं देता है. गंभीर अपराधों, जैसे कि दो या दो से अधिक लोगों का मर्डर, बलात्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अपराध के लिए दोषी ठहराए गए लोगों को आर्मी में भर्ती होने की अनुमति नहीं होगी. यूक्रेन की संसद की वेबसाइट के मुताबिक, राष्‍ट्रपति जेलेंस्की ने एक दूसरे कानून पर भी दस्‍तखत किए हैं, जिसमें ड्राफ्ट डोजर्स के लिए फाइन बढ़ाकर 8,500 रिव्निया यानी 218 डॉलर कर दिया गया है. यूक्रेन में औसत मासिक वेतन करीब 560 डॉलर है.

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