US Citizenship: जन्मसिद्ध नागरिकता मामले में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, नए आदेश पर भी लगी रोक

Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
US Citizenship: अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता को लेकर कोर्ट से एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है. दरअसल, मैरीलैंड की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन के नए आदेश पर रोक लगा दी है. बता दें कि यह आदेश अमेरिका में जन्म लेने वाले कुछ बच्चों को जन्म से मिलने वाली नागरिकता से बाहर करने की कोशिश करता है. ऐसे में कोर्ट ने कहा कि ऐसे बच्चों को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता.
मैरीलैंड की अमेरिकी जिला न्यायाधीश डेबोरा एल. बोर्डमैन ने इस आदेश के खिलाफ प्रारंभिक रोक लगाई, जो उस वक्त तक जारी रहेगी, जब तक प्रवासी परिवारों और उनके समर्थन में काम करने वाले संगठनों की ओर से दायर सामूहिक मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता.

‘बर्थ टूरिज्म’ पर ट्रंप का निशाना

दरअसल, ट्रंप प्रशासन के मुताबिक, नए आदेश का मकसद ‘बर्थ टूरिज्म’ पर रोक लगाना है, जिसके तहत ऐसे विदेशी लोगों की बात की गई है, जो बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिका आते हैं. उनका मकसद बच्चे को अमेरिकी नागरिकता दिलाना होता है. नए आदेश में ऐसे व्यक्ति को ‘बर्थ टूरिस्ट’ बताया गया है, जो गैर-प्रवासी वीजा पर खास तौर पर अमेरिका में बच्चे को जन्म देने के मकसद से आता है.

जज ने क्या कहा?

कोर्ट के न्यायाधीश बोर्डमैन ने अपने आदेश में कहा कि उच्चतम न्यायालय पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि प्रमाणित वर्ग में शामिल बच्चे जन्म से नागरिक हैं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नया आदेश एजेंसियों को बच्चों की कई बड़ी श्रेणियों को नागरिकता से जुड़े दस्तावेज देने से रोकता है. वहीं, प्रशासन के वकीलों ने कोर्ट से कहा था कि आदेश पर रोक लगाने की मांग अभी जल्दबाजी है. उनका कहना था कि इसे लागू करने के लिए संघीय एजेंसियां उचित तरीके अपनाएंगी. इसके लिए आधिकारिक दिशा-निर्देश भी जारी किए जाने हैं. लेकिन न्यायाधीश ने इस दलील को नहीं माना.
ट्रंप लंबे समय से अमेरिका में जन्म लेने वाले कुछ बच्चों की जन्मसिद्ध नागरिकता खत्म करना चाहते हैं. इससे पहले उन्होंने एक कार्यकारी आदेश जारी किया था. इसमें कहा गया था कि अमेरिका में अवैध या अस्थायी रूप से रह रहे लोगों के यहां जन्म लेने वाले बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी. इस मामले में भी ट्रंप प्रशासन को अदालत में चुनौती मिली थी. उच्चतम न्यायालय ने जून में इस कोशिश को खारिज कर दिया था. इसके बाद अगस्त में ट्रंप ने फिर एक नया और सीमित दायरे वाला आदेश जारी किया. अब मैरीलैंड की अदालत ने उसी नए आदेश पर रोक लगा दी है.

जन्मसिद्ध नागरिकता का क्या है मतलब?

फिलहाल अमेरिकी कानून के तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले व्यक्ति को कुछ अपवादों को छोड़कर जन्म से नागरिकता मिलती है, जिसे व्यवस्था में ट्रंप प्रशासन बदलाव चाहता है. उनका कहना है कि इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. वहीं, दूसरी तरफ, इस आदेश को चुनौती देने वाले परिवारों और संगठनों का कहना है कि जन्म से मिलने वाली नागरिकता को इस तरह सीमित नहीं किया जा सकता. फिलहाल अदालत के आदेश के बाद ट्रंप प्रशासन के नए कदम पर रोक लग गई है.

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