अमेरिकी जज का बड़ा फैसला, कैलिफोर्निया में दिवाली की छुट्टी वाला आदेश खारिज

Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

US Diwali holiday: अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की एक अदालत ने उस ऐतिहासिक कानून के कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया है, जिसने दिवाली पर आधिकारिरक तौर पर राज्य की सरकारी छुट्टी का दर्जा दिया था. कोर्ट का यह फैसला कानून लागू होने के एक साल से भी कम समय में आया है. रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत का फैसला छुट्टी पर नहीं, बल्कि कानून में दिवाली के धार्मिक महत्व को जिस तरह लिखा गया था, उस पर है. यह जानकारी हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) की ओर से दी गई है.

बता दें कि अक्टूबर 2025 में कैलिफोर्निया ने दिवाली को राज्य की सरकारी छुट्टी घोषित किया था, जिसके बाद वो ऐसा करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य बना था. इससे पहले पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट भी ऐसा कर चुके थे.

सरकारी कर्मचारियों को पेड लीव लेने की अनुमति

दरअसल, कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूज़म ने विधानसभा सदस्य ऐश कालरा द्वारा पेश किए गए इस बिल पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया था. लेकिन, इस कानून का मतलब यह नहीं था कि दिवाली पर सभी लोगों के लिए पेड लीव जरूरी होगी. इस कानून के तहत योग्य सरकारी कर्मचारियों को पेड लीव लेने की अनुमति दी गई थी. इसके साथ ही सरकारी स्कूलों और कम्युनिटी कॉलेजों को चाहें तो दिवाली के मौके पर बंद रखने का विकल्प दिया गया था.

हिंदू अमेरिकियों का समर्थन जारी रखेगी संस्था

HAF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि यह फैसला राज्य में रहने वाले अलग-अलग संस्कृति और धर्म के लोगों को पहचान देने की कोशिशों के लिए एक झटका है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह इस मामले पर नजर बनाए हुए है और कैलिफोर्निया में रहने वाले हिंदू अमेरिकियों का समर्थन जारी रखेगी, जिससे उनका समुदाय अपने महत्वपूर्ण त्योहारों को मनाने का अधिकार सुरक्षित रख सके.

बता दें कि दिवाली को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है और इसे दुनिया भर में करोड़ों भारतीय मनाते हैं. इसके अलावा अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की सबसे बड़ी आबादी कैलिफोर्निया में ही रहती है.

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