Delhi Liquor Case: मनीष सिसोदिया की जेल से ही हुई पेशी, कोर्ट ने दिए ये निर्देश

Must Read

नई दिल्ली। शराब नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। सिसोदिया की सीबीआई केस में ज्युडीशियल कस्टडी खत्म हो रही थी। इससे पहले बीते गुरुवार को सिसोदिया की ईडी की तरफ से पेशी के दौरान न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया। अब जेल से ही पूर्व डिप्टी सीएम की पेशी हो रही है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने सीबीआई को चार्जशीट, दस्तावेजों की कॉपी देने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई 2023 को होगी। पिछली बार कोर्ट में पेशी के दौरान परिसर में बदसलूकी हुई तो इसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। लॉकअप रूम से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिसोदिया की पेशी हो रही है।

19 जुलाई को ईडी मामले में सुनवाई

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यूज कोर्ट में पेशी हुई। न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। वहीं दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के साथ परिसर में हुई बदसलूकी मामले पर सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था।

सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था। सीबीआई ने कहा है कि सिसोदिया ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने दो मोबाइल फोन नष्ट कर दिए थे। सबसे पहले जुलाई 2022 में इसका इस्तेमाल किया था और सिसोदिया ने अधिकारियों पर दबाव बनाया।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज एमके नागपाल ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद सिसोदिया, अर्जुन पांडेय, बुच्ची बाबू और अमनदीप ढल को 2 जून को तलब किया था। इसमें तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण के नाम को भी शामिल किया है। कोर्ट ने 25 अप्रैल को दायर आरोपपत्र पर सुनवाई के बाद 19 मई को आदेश सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने दावा किया है कि सिसोदिया ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के इंटर्नों से अनकूल राय हासिल कर आबकारी नीति के समर्थन में जनमत तैयार किया।

Latest News

भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क ने 3 साल पूरे किए, सच्चाई और जिम्मेदारी का जश्न मनाया

3 years anniversary of Bharat Express: देश की प्रमुख मीडिया कंपनियों में से एक भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क ने आज...

More Articles Like This