ई रिक्शा के लिए चालान स्पॉट मानी जाएंगी ये सड़कें, पुलिस और ARTO लगाएंगे भारी जुर्माना

Must Read

Moradabad News: ई रिक्शा आज के समय में शहरों के भीतर घूमने के लिए काफी सहायक है. हाथ वाले रिक्शा का स्थान अब ई रिक्शा ने लिया है. ई रिक्शा आसानी से शहरों की सकरी गलियों में घूम सकता है. वहीं, ये प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं करता. शहर के भीतर घूमने के लिए ई रिक्शा भले ही काफी किफायती है, लेकिन ये ट्रैफिक के लिहाज से लोगों के लिए काफी समस्या बन रहा है. ई-रिक्शा के संचालन से जुड़े नियम न होने के कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है. इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए मुरादाबाद से गुजरने वाले राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर ई रिक्शा के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसको लेकर बकायादा आरटीओ ने मंडल के सभी जिलों को निर्देश जारी किया है.

किन सड़कों पर नहीं चल पाएंगे ई रिक्शा
मुरादाबाद से गुजरने वाले राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर अब ई रिक्शा का परिचालन नहीं हो पाएगा. पुलिस और प्रशासनिक अफसरों भी अब ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे. आरटीओ ने बताया कि नियम 178 के तहत ई रिक्शा के खिलाफ यह प्रतिबंध जारी किया गया है.

एक बैठक के बाद इस बात का निर्णय लिया गया है. सड़क सुरक्षा समिति, लोनिवि के अधिशासी अभियंता, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) और प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के बीच ई रिक्शा के संचालन को लेकर बैठक की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया है. वर्तमान में मुरादाबाद जनपद में 12513 ई रिक्शा पंजीकृत हैं.

सीमा क्षेत्र के भीतर चलेंगे ई रिक्शा
इन सभी का संचालन नेशनल और स्टेट हाइवे पर भी होता है. इस समिति के सदस्यों ने कहा कि नगर पालिका और नगर पंचायत सीमा क्षेत्र के अंदर ही ई रिक्शा का संचाल किया जाए. ई-रिक्शा से नेशनल और स्टेट हाईवे पर हादसों की संभावना अधिक रहती है.

ये भी पढ़ेंः Free Travel: ना किराया ना टिकट, फ्री में ही सफर कराती है ये ट्रेन, जानें खासियत

इसी बात का ध्यान रखते हुए मुरादाबाद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने ‘उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के अध्याय आठ’ के तहत ‘नियम 178’ के तहत ई रिक्शा को प्रतिबंधित कर दिया है. इस आदेश के अनुसार नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे और नगर पालिका या नगर पंचायत की सीमा से बाहर ई रिक्शा के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा. इस बैठक में इस बात का भी निर्णय लिया गया है कि जहां पर भी प्रतिबंध किया गया है वहां पर आदेश प्रकाशित किए जाएं. इस बैठक में ये भी कहा गया है कि बच्चों और बुजुर्गो के लिए ई रिक्शा सही सुरक्षित नहीं है.

Latest News

Happy Raksha Bandhan: भाई-बहन ऐसे दें रक्षाबंधन की बधाई, कभी कमजोर नहीं होगी रिश्ते की डोर

Happy Raksha Bandhan: सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है. ये...

More Articles Like This