Hardik Pandya Tricolour Controversy: टी20 विश्व कप 2026 में ऐतिहासिक जीत के बाद जश्न के बीच टीम इंडिया के उप-कप्तान हार्दिक पांड्या विवादों में घिर गए हैं. वानखेड़े स्टेडियम में जश्न के दौरान उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे लेकर अब कानूनी विवाद खड़ा हो गया है. इस तस्वीर में हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ मैदान की घास पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके कंधों पर तिरंगा लिपटा हुआ है. इसी तस्वीर को लेकर पुणे में एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई है.
क्या है पूरा मामला
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जीत के बाद मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया ने जमकर जश्न मनाया. इसी दौरान हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मैदान पर जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए.
वायरल फोटो और वीडियो में देखा जा सकता है कि हार्दिक पांड्या के कंधों पर तिरंगा लिपटा हुआ है. इसी तस्वीर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.
पुणे में दर्ज हुई शिकायत
पुणे के शिवाजी नगर थाने में वकील वाजिद खान ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है. उनका कहना है कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत तिरंगे की गरिमा बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है.
शिकायतकर्ता का आरोप है कि तिरंगे को इस तरह लपेटकर मैदान पर लेटना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जा सकता है, इसलिए इस मामले में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए.
#WATCH | Pune: Advocate Wajid Khan says, "You must have seen the T20 World Cup here. Hardik Pandya was dancing with his girlfriend in celebration of his victory. The national flag was tied to his back… According to Section 2 of the 1971 National Flag Act, we should respect the… pic.twitter.com/mHVHn336ql
— ANI (@ANI) March 12, 2026
पुलिस स्टेशन में हुई बहस
वकील वाजिद खान के मुताबिक जब वे शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे तो शुरुआत में पुलिस ने यह कहकर मामला टालने की कोशिश की कि घटना पुणे की नहीं है.
हालांकि उन्होंने दलील दी कि तिरंगा पूरे देश का प्रतीक है और उसके अपमान की शिकायत देश के किसी भी हिस्से में दर्ज कराई जा सकती है. इसके बाद पुलिस ने शिकायत की कॉपी लेकर मामले की जांच शुरू कर दी.
सोशल मीडिया पर बंटी राय
हार्दिक पांड्या की इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इसे तिरंगे का अपमान बता रहे हैं, जबकि कई फैंस हार्दिक के समर्थन में उतर आए हैं. समर्थकों का कहना है कि जीत के जश्न में उन्होंने भावनाओं में ऐसा किया और उनकी नीयत तिरंगे का अपमान करने की नहीं थी.
क्या हो सकती है सजा
कानून के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम 2002 के तहत तिरंगे के अपमान पर सख्त सजा का प्रावधान है. अगर जांच में यह साबित होता है कि जानबूझकर ध्वज का अपमान किया गया है, तो आरोपी को तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. हालांकि इस मामले में अंतिम फैसला जांच और अदालत के निर्णय पर निर्भर करेगा.
यह भी पढ़े: UPPCL का बड़ा एक्शन: गोरखपुर में 85 हजार बिजली उपभोक्ताओं पर गिरेगी गाज, कल से कटेगा कनेक्शन

