Sugar Stock Holding Limit: चीनी पर सरकार का बड़ा एक्शन, 1 अगस्त से लागू होगा नया नियम, जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई की तैयारी

Shivam
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Sugar Stock Holding Limit: देश में चीनी की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण और त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक पूरे देश में चीनी के स्टॉक पर नई सीमा लागू करने का ऐलान किया है. सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य जमाखोरी रोकना, सट्टेबाजी पर लगाम लगाना और उपभोक्ताओं तक उचित कीमत पर चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है.

1 अगस्त से लागू होगा नया स्टॉक लिमिट नियम

सरकार के नए आदेश के तहत थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता और बड़े रिटेल चेन या मॉल एक तय सीमा से अधिक चीनी का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकेंगे. नए नियम के अनुसार कोई भी डीलर या व्यापारी अधिकतम 4000 क्विंटल तक ही चीनी का स्टॉक रख सकेगा. इससे अधिक मात्रा में स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मिलों से खरीदी गई चीनी को लंबे समय तक गोदामों में रोककर नहीं रखा जा सकेगा. व्यापारियों को खरीद के बाद निर्धारित अवधि के भीतर स्टॉक बाजार में उपलब्ध कराना होगा, ताकि कृत्रिम कमी पैदा न हो और कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी को रोका जा सके.

हर सप्ताह देनी होगी स्टॉक की जानकारी

नए नियम के तहत सभी चीनी कारोबारियों को हर सप्ताह सरकारी पोर्टल पर अपने पास उपलब्ध स्टॉक का पूरा विवरण दर्ज करना होगा. सरकार इस जानकारी के आधार पर देशभर में चीनी की उपलब्धता पर नजर रखेगी और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई भी कर सकेगी. सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में चीनी की सप्लाई सामान्य बनी रहेगी और उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर चीनी उपलब्ध हो सकेगी.

नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यापारी या डीलर नए नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. खाद्य विभाग के अधिकारी गोदामों की जांच कर सकते हैं और नियमों के विपरीत रखे गए स्टॉक को जब्त भी किया जा सकता है. इसके अलावा संबंधित व्यापारी का व्यापारिक लाइसेंस और सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण रद्द किया जा सकता है. गंभीर मामलों में दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माना लगाने के साथ 3 से 7 साल तक की जेल का प्रावधान भी लागू हो सकता है.

सरकार ने व्यापारियों को दी यह सलाह

सरकार ने कारोबारियों से अपील की है कि वे मिलों से उतनी ही मात्रा में चीनी खरीदें, जितनी स्थानीय बाजार में लगभग 20 से 25 दिनों के भीतर आसानी से बिक सके. सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य किसी व्यापारी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि जमाखोरी रोककर बाजार में संतुलित आपूर्ति बनाए रखना और आम उपभोक्ताओं को राहत देना है.

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