पाकिस्तान में हिंदू लड़की का अपहरण, 11 दिनों में हुआ निकाह और धर्मांतरण, जानिए कैसे पहुंची कराची

नई दिल्ली: पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अफगान पश्तून परिवार ने कथित तौर पर अपहृत हिंदू लड़की को कराची से सकुशल बरामद किया है. इस मामले में पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी. जानकारी के मुताबिक आरोपी परिवार ने कथित तौर पर लड़की का जबरन धर्मांतरण कराया. इसके बाद उसका एक मुस्लिम युवक से निकाह करा दिया.

इस मामले में टंडो अल्लाहयार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सैयद सलीम शाह ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि रवीना मेघवाल को दक्षिणी सिंध के टंडो अल्लाहयार से अगवा कर कराची ले जाया गया था. शाह ने बताया कि लड़की के परिवार और सिंध प्रांत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले संगठन पाकिस्तान दहरावर इत्तेहाद ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी.

उन्होंने बताया कि इस मामले में जांच के बाद हमने एक टीम कराची भेजी. वहां से लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है. इसके बाद उसे वापस मीरपुरखास लाया गया. शाह की मानें तो, अपहरण के आरोपी अफगान पाश्तून परिवार ने दावा किया है कि लड़की ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था. वहीं, जामो खान नाम के मुस्लिम शख्स ने उससे निकाह किया था.

जामो खान के पास मिला अफगानिस्तान का पहचान पत्र
उन्होंने बताया कि जब पीड़िता और आरोपियों को टंडो अल्लाहयार की एक अदालत में पेश किया गया. तब जामो खान और उसके वकीलों ने एक विवाह प्रमाणपत्र दिखाया, लेकिन जब जामो खान से अपना राष्ट्रीय पहचान पत्र सौंपने को कहा गया, तो पता चला कि वो पाकिस्तानी नागरिक नहीं है. इतना ही नहीं उसके पास अफगानिस्तान का पहचान पत्र है.

पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप
शाह ने बताया कि मजिस्ट्रेट सबा कमर ने पीड़िता को चिकित्सकीय जांच के बाद आश्रय गृह भेजने का निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि लड़की का बयान बाद में दर्ज होगा. वहीं, मजिस्ट्रेट ने लड़की को माता-पिता और रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत दी है. लड़की ने अदालत परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उसे अगवा कर कराची के एक घर में ले जाया गया, जहां उसे इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया गया. इसके बाद एक मौलवी ने कुछ गवाहों की मौजूदगी में जामो खान के साथ उसका निकाह पढ़वाया.

जानिए क्या है हिंदू संगठन की मांग
फिलहाल, हिंदू संगठन पीडीआई ने मांग है कि जामो खान और उसके साथियों के खिलाफ सिंध बाल विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाए. संगठन की मानें तो ‘निकाह’ करवाने वाले मौलवी और निकाह के गवाहों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

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