Khan Sir: खान सर नहीं करेंगे सरेंडर, अधिवक्ता ने कहा- ‘दायर करेंगे अग्र‍िम जमानत याचिका’

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

पटनाः शनिवार को काफी चर्चा थी कि खान ग्‍लोबल स्‍टडीज के डायरेक्‍टर फैजल खान उर्फ खान सर सरेंडर करने पटना सिविल कोर्ट आए हैं, लेकिन वह  कोर्ट में आत्‍मसमर्पण नहीं करेंगे.

एफआईआर में नाम जोड़े जाने के बाद से खान सर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. उनके अधि‍वक्‍ता अरविंद कुमार महुआर ने कहा है कि वे सरेंडर नहीं करेंगे.

इस बीच कोर्ट पहुंचने पर उनकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट के बाहर पुलिस तैनात रही. सभी गेटों पर सादे लिबास में पुलिसकर्मी अलर्ट मोड में रहे.

अधिवक्‍ता अरविंद कुमार महुआर ने कहा…

इस बीच उनके अधिवक्‍ता अरविंद कुमार महुआर ने कहा कि सरेंडर का चांस नहीं है. यह पूरी तरह फंसाने की साजिश है. इस मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की जाएगी. उन्‍होंने कहा कि यह सोमवार को दायर की जा सकती है.

इस बीच खान सर के सुरक्षा कर्मी प्रदीप और तारकेश्वर की नियमित जमानत याचिका  प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में दाखिल की गई. सोमवार को इस पर सुनवाई होगी.

2 जून की रात कोचिंग सेंटर में हुआ था बवाल 

मालूम हो कि 2 जून की रात कदमकुआं थाना क्षेत्र के मुसल्‍लहपुर हाट स्‍थ‍ित कोचिंग सेंटर पर विवाद के बाद फायरिंग मामले में पुलिस ने उन्‍हें आरोप‍ित किया है.  इसके बाद शुक्रवार को रात में पुलिस टीम कई बार उनके कोचिंग पहुंची. इस दौरान वहां काफी संख्‍या में छात्र भी जमा थे. पुलिस उन्‍हें गिरफ्तार नहीं कर सकी.

कोचिंग संचालक सहित पांच भेजे जा चुके हैं जेल

इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर पर एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद संचालक रौशन आनंद सहित उनके दो सहयोग‍ियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बाद में वीडियो सामने आने के बाद खान सर के दो गार्ड भी जेल भेजे गए. उन गार्डों ने बताया था कि खान सर के कहने पर उन्‍होंने फायरिंग की थी. इसके बाद एफआईआर में खान सर का नाम जोड़ा गया था और पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी.

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