नेशनल हेराल्ड मामलाः बढ़ीं राहुल-सोनिया की मुश्किलें, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

National Herald Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है. दरअसल, इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल-सोनिया के खिलाफ चार्जशीट पर एक्शन लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका मंजूर करते हुए 12 मार्च 2026 को सुनवाई की अगली ताीख दी है. ईडी की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा कि अंतिम निष्कर्ष यह है कि 50 लाख रुपए की राशि के बदले आरोपियों को 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल हुई है.

तुषार मेहता ने कहा कि जून 2014 को एक व्यक्ति द्वारा प्राइवेट कंप्लेंट दायर की गई, जिसपर निचली अदालत ने संज्ञान लिया था और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसपर स्टे लगा दिया था.

चार्जशीट में कई बड़ी हस्तियों के नाम

ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया था. ईडी की जांच पर कांग्रेस की दलील थी कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, जबकि ईडी का दावा है कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है, जिसमें फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं.

सोनिया-राहुल पर ईडी का बड़े घोटाले का आरोप

ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लि. (AJL) की 2,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कब्जे के लिए उसका अधिग्रहण प्राइवेट कंपनी ‘यंग इंडियन’ के जरिए सिर्फ 50 लाख रुपए में किया था. इस कंपनी के 76 प्रतिशत शेयर सोनिया और राहुल के पास हैं.

इस मामले में ‘अपराध से अर्जित आय’ 988 करोड़ रुपए मानी गई. साथ ही संबद्ध संपत्तियों का बाजार मूल्य 5,000 करोड़ रुपए बताया गया है.

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