New Delhi: जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई टाल दी.
इसकी सुनवाई जज विशाल गोगने की पीठ द्वारा किया जा रहा है. जिसमें सीबीआई ने बताया कि केस में कुल 103 आरोपी शामिल हैं, इनमें से चार आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है. एजेंसी ने अदालत को बताया कि सभी आरोपियों से संबंधित दस्तावेजों की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए चार्ज फ्रेमिंग पर निर्णय टालना जरूरी है. अदालत ने सीबीआई की दलील मानते हुए सुनवाई स्थगित कर दी और अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसंबर को रखी है.
मालूम हो कि इससे पहले दो बार मामले में की सुनवाई टल चुकी है. पूरा मामला तब का है, जब 2004 से 2009 के बीच लालू यादव रेल मंत्री थे. उन पर आरोप था कि रेलवे में नौकरियां देने के बदले में अभ्यर्थियों से जमीनें ली गईं और फिर ये संपत्तियां लालू परिवार या उनके करीबी लोगों के नाम पर ट्रांसफर कराई गईं. इस मामले पर सीबीआई का दावा है कि यह भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से जुड़ा मामला है.