राहुल गांधी की नागरिकता का मामला, HC ने निस्तारित कर दी याचिका, दिया ये निर्देश

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निस्तारित कर दिया है, यानी अपने यहां मामला खत्म कर दिया है. मालूम हो कि इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिन का समय देते हुए एक स्पष्ट रिपोर्ट की मांग की थी, जिसमें सरकार को बताना था कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या फिर नहीं हैं.

इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनकी नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को निस्तारित कर दिया है. हालांकि, हाई कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही याची एस विग्नेश शिशिर को एक खास छूट दी है. कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में अन्य विधिक वैकल्पिक उपाय अपना सकते हैं.

सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस एआर मसूदी व जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार याची की शिकायत को निस्तारित करने की कोई समय सीमा नहीं बता पा रही है. ऐसे में इस याचिका को विचाराधीन रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता. कोर्ट ने याची को कहा कि वह दूसरे वैकल्पिक विधिक उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र है.

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