यौन शोषण मामलाः बृजभूषण और विनोद तोमर को मिली जमानत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला

नई दिल्लीः कई पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह और महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को नियमित जमानत दे दी है.

मालूम हो कि बीते 18 जुलाई को बृजभूषण सिंह को कोर्ट की ओर से 20 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी गई थी. आरोपी विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत मिल गई थी. साथ ही कहा था कि उनकी नियमित जमानत पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी.

अंतरिम जमानत पर सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष अभियोजन पक्ष ने जमानत पर आपत्ति नहीं जताई थी. दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष को गिरफ्तार नहीं किया गया. हम उनकी जमानत का विरोध नहीं करेंगे, बशर्ते वे गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे. न्यायाधीश जसपाल ने 7 जुलाई को सिंह और डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को समन जारी किया था.

इसके बाद अदालत ने उसी दिन सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र पर भी संज्ञान लिया था. अदालत ने कहा था कि पेश साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के साक्ष्य है. आरोपी सिंह के खिलाफ छह महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. उनकी शिकायतों के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी.

Latest News

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन से की फोन पर बात, ईरान-इजरायल जंग को लेकर किया ये आह्वान

China-Russia Relations: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को फोन पर करीब...

More Articles Like This

Exit mobile version