Supreme Court: सोनम रघुवंशी को SC से झटका, रद्द हुई जमानत, तीन हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण का आदेश

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Raja Raghuvanshi Murder Case: हनीमून के दौरान पति की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है. कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को तीन सप्ताह के अंदर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है.

मालूम हो कि मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली सोनम को जून, 2025 में अपने व्यवसायी पति राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. यह जोड़ा पिछले वर्ष 23 मई को मेघालय के सोहरा इलाके में हनीमून मनाने जाने के दौरान लापता हो गया था. इसके बाद 2 जून, 2025 को राजा का शव एक गहरी खाई में मिला था.

पुलिस का क्या है आरोप?

मामले की जांच कर रही पुलिस का आरोप है कि सोनम ने किराए के हत्यारों के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी. मेघालय की ट्रायल अदालत ने 27 अप्रैल, 2026 सोनम को जमानत दी थी और 29 जून, 2026 को मेघालय हाईकोर्ट ने जमानत रद्द करने की राज्य पुलिस की याचिका खारिज कर दी थी. मेघालय सरकार ने जमानत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

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