UIDAI ने DOB पर बदले नियम: आधार कार्ड जन्मतिथि का सबूत नहीं, अब उम्र साबित करने के लिए देने होंगे ये डॉक्यूमेंट

Aadhaar Card Not DOB: देश में आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए बड़ा फैसला लिया है. आधार कार्ड को अब डेट ऑफ बर्थ (DOB) के प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. UIDAI ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी. आधार कार्ड सिर्फ उसके मालिक की पहचान और उसके घर के पते का प्रमाण होगा. उम्र या डेट ऑफ बर्थ का ऑफिशियल डॉक्यमेंट नहीं होगा.

पहले से बनाए गए नियम और ज्यादा स्पष्ट

वहीं इस पर UIDAI का कहना है कि DOB को लेकर यह नया नियम नहीं है, बल्कि पहले से बनाए गए नियम को ही और ज्यादा स्पष्ट किया गया है. आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें मेंशन कराई गई जन्मतिथि गलत हो सकती है. UIDAI का कहना है कि अकसर लोग अनुमान लगाकर डेट ऑफ बर्थ दर्ज करा देते हैं. डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए कोई वैलिड डॉक्यूमेंट भी उसके पास नहीं होता, यानी आधार कार्ड में लिखी जन्मतिथि वैलिड नहीं हो सकती.

आधार कार्ड Age या DOB का पक्का सबूत नहीं

UIDAI के अनुसार, देश की कई अदालतें और कई सरकारी विभाग भी क्लीयर कर चुके हैं कि आधार कार्ड को Age या date of birth का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता. बल्कि इसकी जगह स्कूल के सर्टिफिकेट को या बर्थ सर्टिफिकेट को ही वैलिड प्रूफ माना जाना चाहिए. आज तक यही दोनों डॉक्यूमेंट माने गए हैं और उनके गलत होने का कोई मामला भी नहीं आया है.

आधार कार्ड भारतीय होने की पहचान

UIDAI के अनुसार, अगर DOB का प्रूफ देना है तो जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट (SSLC), पासपोर्ट या सरकारी अधिकारी के द्वारा जारी DOB सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं. इन्हीं डॉक्यूमेंट को UIDAI भी आधार कार्ड के लिए डेथ ऑफ बर्थ का वैलिड प्रूफ मानता है. UIDAI के अनुसार, आधार कार्ड भारतीय होने की पहचान है. आधार कार्ड आज देश में हर काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

अब थोड़ा सावधान रहें

बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक हैं. कोई डॉक्यूमेंट या लाइसेंस बनवाना है तो आधार कार्ड चाहिए. किसी सरकारी स्कीम का फायद उठाना है तो आधार कार्ड चाहिए. लेकिन अब थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि अगर DOB प्रूफ नहीं है तो कई जरूरी काम अटक सकते हैं.

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