Andhra Pradesh Capital: आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है. आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को लेकर गजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.
CM नायडू ने किया ऐलान
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लिखा, “आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है.” दरअसल, केंद्र सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की. इस दिन संसद द्वारा पारित ‘आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2026’ को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई. यह अधिनियम अब आम जानकारी के लिए प्रकाशित कर दिया गया है.
अधिनियम की धारा 5 में बदलाव किया गया है Andhra Pradesh Capital
इस कानून को ‘आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2026’ (क्रमांक 7, 2026) नाम दिया गया है. इसमें 2014 के मूल आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव किया गया है. खास बात यह है कि यह संशोधन 2 जून 2024 से प्रभावी माना जाएगा. संशोधन के तहत अधिनियम की धारा 5 में बदलाव किया गया है. पहले इसमें केवल ‘नई राजधानी होगी’ का उल्लेख था, लेकिन अब इसे बदलकर स्पष्ट कर दिया गया है कि ‘अमरावती ही नई राजधानी होगी,’ यानी अब राजधानी को लेकर किसी तरह की अनिश्चितता खत्म हो गई है.
कानून में एक नई व्याख्या भी जोड़ी गई है
इसके अलावा, कानून में एक नई व्याख्या भी जोड़ी गई है. इसमें बताया गया है कि ‘अमरावती’ शब्द में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जिन्हें आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, 2014 के तहत राजधानी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है. इस फैसले को राज्य के लिए एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में आंध्र प्रदेश के विकास की दिशा तय करेगा.