Bombay HC: Pm Modi पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत, बॉम्बे HC ने अगस्त तक बढ़ाई पेशी

मुंबईः राहुल गांधी को पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत दी है. इस मामले में गुजरात की एक अदालत के समक्ष पेश होने से मिली अंतरिम राहत की अवधि सोमवार को 2 अगस्त तक बढ़ा दी. मालूम हो कि राहुल गांधी ने 2018 में पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि की एक शिकायत की गई थी.

शिकायतकर्ता ने कोर्ट में बताया कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे के संदर्भ में राहुल गांधी की “कमांडर-इन-चोर” टिप्पणी मानहानि के समान है. शिकायतकर्ता भाजपा कार्यकर्ता होने का दावा करता है. न्यायमूर्ति एस वी कोतवाल की सिंगल बेंच ने शिकायतकर्ता के वकील द्वारा समय मांगे जाने के बाद 2021 में स्थानीय अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी. न्यायमूर्ति कोतवाल ने कहा कि पहले दी गई अंतरिम राहत 2 अगस्त तक जारी रहेगी.

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गांधी ने सितंबर 2018 में राजस्थान में आयोजित एक रैली में पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था. शिकायत के मुताबिक, चार दिन बाद (रैली के बाद), गांधी ने कथित तौर पर एक वीडियो पर टिप्पणी की और अपने निजी ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था.

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी “मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयान दे रहे थे और उन्हें ‘कमांडर इन थीफ’ कहकर भाजपा के सभी सदस्यों और मोदी से जुड़े भारतीय नागरिकों के खिलाफ चोरी का सीधा आरोप लगाया.

Latest News

सरोजनीनगर में नारी सशक्तिकरण: MLA डॉ. राजेश्वर सिंह ने स्थापित कराए 162 सिलाई केंद्र

Lucknow: सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने शनिवार को आशियाना स्थित अपने आवास पर कार्यक्रम का आयोजन कर अपनी...

More Articles Like This

Exit mobile version