आवारा कुत्तों को खिलाने वाले हो जाएं सावधान! दिल्ली सरकार और अन्य लोगों को HC ने जारी किया नोटिस

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Delhi High Court on Stray Dogs: आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोगों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जताई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर कहा कि कुत्तों को खाना खिलाने से वह उसी इलाके में बन जाते हैं. जिससे आए दिन लोगों पर हमले होते रहते हैं. हाई कोर्ट ने कहा कि समस्या यह है कि लोग वैन में आ रहे हैं और कुत्तों को खाना खिला रहे हैं. यही कारण है कि यह कुत्ते कहीं नहीं जा रहे हैं.

दिल्ली HC ने कहा कि कुत्ते बहुत अधिक क्षेत्रीय हो गए हैं. यही कारण है कि वह वहां आने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला कर देते हैं. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट 18 महीने की बेटी के पिता की याचिका पर दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया. जिसकी हाल ही में कुत्ते के क्रूर हमले के कारण मौत हो गई थी.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भेजा था Delhi सरकार को नोटिस

जानकारी रहे कि 24 फरवरी को दिल्ली के तुगलक लोन इलाके में आवारा कुत्तों के झुंड ने डेढ़ साल की बच्ची को नोंच-नोंचकर मार डाला था. जिसके बाद इस दुखद घटना का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास भी पहुंचा. जिसके बाद आयोग ने दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया था. साथ ही आयोग ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कहा था कि “मानवाधिकारों का गंभीर उलंघन है.”

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