Jammu Kashmir: पुलवामा में पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी की संपत्ति कुर्क

Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक फरार आतंकी की संपत्ति कुर्क की गई है. पाकिस्तान स्थित फरार आतंकवादी की संपत्ति नूरपोरा अवंतीपोरा में सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कुर्क की ये कार्रवाई की गई है.

एनआईए कोर्ट ने दिया आदेश
दरअसल, आतंकी हैंडलर फिरोज गनी पुत्र नबेर गनी पर ये एक्शन किया गया है. नूरपोरा में स्थित एक अचल संपत्ति (01 कनाल और 15 मरला, बाग भूमि) को अतिरिक्त अदालत से सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कुर्क कर लिया गया है. बता दें कि एनआईए कोर्ट ने ये आदेश दिया था.

धारा 82 के तहत हुई कार्रवाई
पुलिस स्टेशन त्राल की एफआईआर संख्या 36/2023 धारा 18,20,23,25,38 और 39 यूए (पी) अधिनियम और 7/25 भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत आतंकवादी को अपराधी घोषित किया गया था. फरार आतंकवादी जांच एजेंसी के सामने पेश होने में विफल रहा. इसके बाद बीएल विशेष एनआईए कोर्ट पुलवामा ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत ये कार्रवाई की.

आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप
गौरतलब है कि पाक स्थित आतंकवादी फिरोज गनी हथियारों और गोला-बारूद को बढ़ावा देता है. साथ ही स्थानीय आतंकी नेटवर्क को एक्टिव करके आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने और पुनर्जीवित करने में शामिल है.

पुलिस प्रवक्ता ने दी जानकारी
इस मामले में पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आतंकी तत्वों के खिलाफ अभियान जारी है. पुलवामा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अतिरिक्त सत्र अदालत ने आदेश दिया था. इसके तहत पुलवामा के नूरपुरा में आतंकी हैंडलर फिरोज गनी की अचल संपत्ति (एक कनाल और 15 मार्ला जमीन) कुर्क की गई. राजस्व अधिकारियों ने पुलिस और गांव के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर उस आदेश को लागू किया.

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