हथियार सौदागर और कंसल्टेंट संजय भंडारी भगोड़ा घोषित, संपत्ति होगी जब्‍त; ED को मिला ये अधिकार

Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Arms Dealer Sanjay Bhandari:  केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) को एक बड़ी कामयाबी मिली है. दरअसल, ब्रिटेन में रह रहे हथियार सौदागर और कंसल्टेंट संजय भंडारी को दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA) के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है. कोर्ट का यह फैसला ईडी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद आया.

ईडी को मिला संपत्ति जब्‍त करने का अधिकार

बता दें कि कंसल्‍टेंट संजय भंडारी पर हथियारों के सौदों में घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं. संजय भंडारी लंबे समय से भारत से फरार भी है, जिसके ब्रिटेन में रहने की खबर है. वहीं, कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ईडी को उसकी संपत्तियों को जब्त करने का कानूनी अधिकार मिल गया है.

FEOA कानून के तहत की गई कार्रवाई

दरअसल, यह कार्रवाई FEOA कानून के तहत की गई है. बता दें कि इस कानून को ऐसे आर्थिक अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए 2018 में लागू किया गया था. ईडी के मुताबिक, संजय भंडारी के खिलाफ की गई यह कार्रवाई आर्थिक अपराधों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है.

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