ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर और एनएसए के तहत होगी कार्रवाई- सीएम योगी

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Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ड्रोन से दहशत फैलाने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत कार्रवाई होगी. सीएम ने यह आदेश दिए है. पुलिस ने बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. सीएम योगी ने कहा है कि तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी.

मेरठ पुलिस ने अफवाह फैलाने के मामले में सख्ती बढ़ाई

मेरठ पुलिस ने सोशल मीडिया पर ड्रोन कैमरों की वीडियो पोस्ट करने और अफवाह फैलाने के मामले में सख्ती बढ़ा दी है, जिसमें 28 पोस्ट को चिह्नित कर 16 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में अफवाह फैलाने या डर पैदा करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. साथ ही कहा है कि ड्रोन के दुरुपयोग पर सख्ती बरती जाए.

तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी

प्रदेश में ड्रोन मॉनीटरिंग सिस्टम को चुस्त- दुरुस्त रखने और कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं. सीएम योगी ने कहा है कि तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी. प्रदेश में ड्रोन संचालन पर पूरी तरह सख्ती बरती जाएगी. कानून व्यवस्था से किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा. उधर, सोशल मीडिया पर ड्रोन कैमरों की वीडियो पोस्ट करने और अफवाह फैलाने के मामले में मेरठ पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है.

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