सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला.. ‘दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर नहीं लगेगी रोक, गाड़ी के मालिकों पर भी नहीं होगी कार्रवाई’

Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली- एनसीआर के पुराने वाहन रखने वाले मालिकों को बड़ी राहत दी है. 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को दंडात्मक कार्रवाई से राहत मिली है. इन गाड़ी के मालिकों के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई नहीं होगी.

इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा होनी है सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे गाड़ी मालिकों पर कार्रवाई करने से मना किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली- एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई होनी है. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसमें पुरानी गाड़ियों पर लगाए गए बैन को हटाने की मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को जारी किया नोटिस

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को नोटिस जारी किया है. दिल्ली सरकार ने व्हीकल बैन को लागू करने वाला नियम 1 जुलाई 2025 से ही लागू कर दिया था. पर. भारी विरोध और खामियों के बाद इसे वापस लेना पड़ा. वहीं दिल्ली सरकार ने अपने वापस लेने के इस फैसले को अस्थायी बताया था. कहा था कि, यह सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि एनसीआर में भी लागू होना चाहिए.

यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में तय हुआ था

पुराने वाहन रखने वाले लोगों के लिए जुलाई 2025 में एक और बुरी खबर सामने आई थी. दिल्ली के साथ- साथ एनसीआर के 5 जिलों में भी पुरानी गाड़ियों को 1 नवंबर 2025 से सीज करने का फैसला लिया गया था. यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में तय हुआ था. इस नियम के तहत पुरानी गाड़ियों में 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन तो 10 साल पुराना डीजल वाहन शामिल किया गया था.

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