Union Budget 2026: कौन बनाता है बजट? इसे बनाने के लिए किन लोगों से राय लेती है सरकार? यहां जानें

Divya Rai
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Content Writer The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Union Budget 2026: 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2026-27 के लिए अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं. इस बार फिर आम जनता को बजट से काफी उम्मीदें हैं. हर कोई लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहा है. लेकिन क्या आपने सोचा है कि बजट कौन बनाता है? इसे बनाने के लिए सरकार किन किन लोगों से राय लेती है? संविधान में बजट का जिक्र है या नहीं? आइए यहां जानते हैं बजट से जुड़ी हर बातें…

कौन बनाता है बजट? Union Budget 2026

बता दें कि बजट बनाने की प्रकिया में वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और सरकार के अन्य मंत्रालय शामिल होते हैं. इसमें वित्त मंत्रालय द्वारा हर साल खर्च के आधार पर गाइडलाइन जारी किया जाता है. जिसके बाद मंत्रालयों को अपनी-अपनी मांग को बताना होता है. वित्र मंत्रालय के बजट डिवीजन पर बजट बनाने की जिम्मेदारी होती है. ये डिवीजन नोडल एजेंसी होती है. ये ऐजेंसी सभी मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त निकायों, विभागों और रक्षा बलों को सर्कुलर जारी करती है. जिसमें उनसे आगामी वर्ष के अनुमानों को बताने के लिए कहा जाता है. इन मंत्रालयों और विभागों से मांगें प्राप्त होने के बाद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के बीच विस्तृत चर्चा की जाती है.

बजट बनाने के लिए सरकार किस-किस से लेती है राय?

बजट बनाने की प्रकिया में सहभागिता बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय नागरिकों, विभागों, मंत्रालयों, अर्थशास्त्रियों, उद्योगों से सुझाव मांगा जाता है. वित्त मंत्रालय बजट के लिए लोगों से आइडिया और सुझाव मांगता है. वित्त मंत्रालय उद्योग से जुड़े संगठनों और पक्षों से भी राय मांगता है.

किन की मंजूरी होती है जरूरी?

बजट पेश करने की तारीख पर सरकार द्वारा लोकसभा स्पीकर से अनुमति ली जाती है. जिसके बाद लोकसभा सचिवालय के महासचिव राष्ट्रपति से मंजूरी लेते हैं. तब जाकर वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं. बजट पेश करने से ठीक पहले ‘समरी फॉर द कैबिनेट’ के जरिए बजट के प्रस्तावों पर कैबिनेट को संक्षेप में जानकारी दी जाती है. वित्त मंत्री के भाषण के बाद सदन के पटल पर बजट पेश किया जाता है.

क्या संविधान में बजट का जिक्र है?

बजट बनाने की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती है. इसकी तैयारी लंबे समय से की जाती है. हजारों लोग हिसाब-किताब करके बजट बनाते हैं. ज्ञात हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, केंद्रीय बजट किसी वर्ष सरकार की अनुमानित आमदनी और खर्च का लेखाजोखा होता है.

ये भी पढ़ें- ‘भारत के भविष्‍य पर चर्चा’, बजट पेश करने के बाद छात्रों के साथ विचार-विमर्श करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

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