ITR Filing: क्या टैक्स नहीं बनता तो ITR फाइल करना जरूरी नहीं है? जानिए आयकर विभाग के नियम, ITR दाखिल नहीं करने पर लगने वाली पेनाल्टी, ब्याज और अन्य जरूरी बातें.
ITR दाखिल करते समय छोटी सी गलती भी टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है. जानिए वे 4 आम गलतियां जिनकी वजह से नोटिस, जुर्माना और रिफंड में देरी का सामना करना पड़ सकता है.
15 जून 2026 एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तारीख है. समय पर भुगतान नहीं करने पर आयकर विभाग की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज देना पड़ सकता है.
ITR News: आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को आगाह किया कि आईटीआर में विदेश में स्थित संपत्ति या विदेशों में अर्जित आय की जानकारी न देने पर कालाधन विरोधी कानून के तहत 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है....
Income Tax Return: वित्त वर्ष 2023 या कर-निर्धारण वर्ष (Assessment Year) 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल करने का आखिरी तारीख बहुत पहले ही बीत चुका है. हालांकि अभी भी कई टैक्सपेयर अपने ITR प्रोसेसिंग का इंतजार कर...
Income Tax Refund: जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल है उनका आईटीआर भरना अनिवार्य है. वहीं, आईटीआर भरने के लिए बाकायदा एक प्रोसेस है. इसके मुताबिक ही हमें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना पड़ता है. बता दें कि अगर प्रोसेस...