Advance Tax Deadline: 15 जून से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना देना पड़ सकता है अतिरिक्त ब्याज

Shivam
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Advance Tax Deadline: जून का महीना सिर्फ गर्मी और छुट्टियों के लिए ही नहीं, बल्कि लाखों टैक्सपेयर्स के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. अगर आपकी आय पर टैक्स देनदारी बनती है और सालभर में चुकाए जाने वाले टैक्स की राशि 10,000 रुपये से अधिक है, तो आने वाले कुछ दिन आपके लिए बेहद अहम हैं. दरअसल, एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 तय की गई है. समय रहते इसका भुगतान नहीं करने पर करदाताओं को अतिरिक्त ब्याज का बोझ उठाना पड़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि टैक्सपेयर्स समय पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और किसी भी तरह की पेनाल्टी या ब्याज से बचें.

क्या होता है एडवांस टैक्स?

एडवांस टैक्स वह व्यवस्था है जिसके तहत करदाता पूरे वित्तीय वर्ष का टैक्स एक साथ जमा करने के बजाय किस्तों में भुगतान करता है. इसे आम भाषा में “कमाओ और कर चुकाओ” व्यवस्था भी कहा जाता है. यदि किसी व्यक्ति की अनुमानित वार्षिक टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है, तो उसे आयकर विभाग के नियमों के अनुसार एडवांस टैक्स का भुगतान करना आवश्यक होता है.

किन लोगों को भरना पड़ता है एडवांस टैक्स?

अक्सर लोगों को लगता है कि एडवांस टैक्स केवल व्यापारियों या कारोबारियों के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. नौकरीपेशा लोग भी कई परिस्थितियों में एडवांस टैक्स के दायरे में आ सकते हैं. यदि किसी व्यक्ति को बैंक एफडी से ब्याज, किराए से आय, शेयर बाजार से कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम या फ्रीलांसिंग जैसी अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, तो उस पर एडवांस टैक्स लागू हो सकता है.

एडवांस टैक्स की चार किस्तें

आयकर विभाग ने एडवांस टैक्स भुगतान के लिए चार निर्धारित किस्तें तय की हैं.

  • 15 जून तक कुल टैक्स देनदारी का 15 प्रतिशत भुगतान.
  • 15 सितंबर तक कुल टैक्स देनदारी का 45 प्रतिशत भुगतान.
  • 15 दिसंबर तक कुल टैक्स देनदारी का 75 प्रतिशत भुगतान.
  • 15 मार्च तक 100 प्रतिशत टैक्स देनदारी का भुगतान.

इन तय समयसीमाओं के भीतर भुगतान करना जरूरी होता है ताकि ब्याज और अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके.

समय पर टैक्स नहीं भरा तो क्या होगा?

यदि कोई करदाता तय समय पर एडवांस टैक्स जमा नहीं करता या निर्धारित राशि से कम भुगतान करता है, तो उसे आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज देना पड़ सकता है. यानी देरी करने पर टैक्स के साथ अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी बढ़ सकता है.

घर बैठे कैसे भर सकते हैं एडवांस टैक्स?

आज के समय में एडवांस टैक्स जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध है. करदाता घर बैठे कुछ आसान स्टेप्स के जरिए भुगतान कर सकते हैं. सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और e-Pay Tax विकल्प चुनें. इसके बाद असेसमेंट ईयर, टैक्स टाइप में Advance Tax और Challan 280 का चयन करें.

फिर अपना PAN नंबर और आवश्यक जानकारी भरें. इसके बाद नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या उपलब्ध अन्य डिजिटल माध्यमों से भुगतान किया जा सकता है. भुगतान सफल होने पर चालान रसीद जनरेट होगी, जिसे भविष्य के रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखना चाहिए.

समय रहते निपटा लें जरूरी काम

15 जून की समयसीमा तेजी से नजदीक आ रही है. ऐसे में जिन करदाताओं पर एडवांस टैक्स लागू होता है, उन्हें अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए. इससे न सिर्फ ब्याज और अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सकेगा, बल्कि टैक्स अनुपालन भी सुचारु रूप से बना रहेगा.

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