ATM Users Alert: आज के दौर में बैंकिंग सेवाएं पहले की तुलना में काफी आसान और सुविधाजनक हो गई हैं. एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए लोग मिनटों में अपने कई काम निपटा लेते हैं. हालांकि तकनीक के इस दौर में कभी-कभी ऐसी समस्याएं भी सामने आ जाती हैं, जो ग्राहकों की चिंता बढ़ा देती हैं.
ऐसी ही एक आम समस्या तब होती है जब ग्राहक एटीएम से पैसे निकालने जाता है, लेकिन मशीन से कैश नहीं निकलता और बैंक खाते से रकम कट जाती है. ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके पैसे फंस गए हैं. लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है. समय रहते सही कदम उठाने पर आपकी रकम वापस मिल सकती है.
ATM से पैसे न निकलें तो क्या करें?
यदि एटीएम से कैश नहीं निकलता है और आपके खाते से रकम कट जाती है तो सबसे पहले घबराने की बजाय स्थिति को समझें और कुछ जरूरी कदम उठाएं. सबसे पहले दोबारा ट्रांजैक्शन करने की गलती न करें. कई लोग तुरंत फिर से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे समस्या और बढ़ सकती है. इसके बाद अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक करें. इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके खाते से रकम डेबिट हुई है या नहीं.
यदि खाते से पैसे कट चुके हैं तो ट्रांजैक्शन से जुड़ी सभी जानकारियां सुरक्षित रखें. इन जानकारियों में ट्रांजैक्शन का समय, निकाली जाने वाली रकम, एटीएम का स्थान और ट्रांजैक्शन आईडी जैसी जानकारी शामिल हो सकती है. शिकायत दर्ज कराते समय यही जानकारी आपके काम आएगी.
तुरंत बैंक को दें सूचना
यदि एटीएम से पैसे नहीं निकले हैं लेकिन खाते से रकम कट गई है तो बिना देरी किए अपने बैंक से संपर्क करें. ग्राहक बैंक की हेल्पलाइन, मोबाइल बैंकिंग ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या नजदीकी शाखा के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है. शिकायत दर्ज होने के बाद बैंक की ओर से एक शिकायत संख्या या रेफरेंस नंबर जारी किया जाता है. इस नंबर को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है क्योंकि आगे की जांच और शिकायत की स्थिति जानने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है.
कैसे होती है जांच?
शिकायत मिलने के बाद बैंक संबंधित एटीएम मशीन के रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन लॉग की जांच करता है. इस प्रक्रिया में यह सत्यापित किया जाता है कि एटीएम मशीन से वास्तव में नकदी निकली थी या नहीं. यदि जांच में यह साबित हो जाता है कि ग्राहक के खाते से रकम कट गई थी लेकिन एटीएम से नकदी जारी नहीं हुई थी, तो बैंक ग्राहक के खाते में पूरी रकम वापस जमा कर देता है.
रिफंड मिलने में कितना समय लगता है?
अधिकांश मामलों में शिकायत दर्ज होने के बाद जांच पूरी होते ही ग्राहक को उसका पैसा वापस मिल जाता है. हालांकि कुछ मामलों में प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है. यदि निर्धारित समय के भीतर रिफंड नहीं मिलता है तो ग्राहक को बैंक से दोबारा संपर्क करना चाहिए और शिकायत की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी लेनी चाहिए.
RBI के नियम क्या कहते हैं?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार यदि एटीएम से पैसे नहीं निकलते हैं लेकिन ग्राहक के खाते से रकम कट जाती है तो बैंक को जांच पूरी कर ग्राहक की राशि वापस करनी होती है. आरबीआई ने ऐसे मामलों के समाधान के लिए समय सीमा भी तय की हुई है. यदि बैंक निर्धारित समय के भीतर ग्राहक की रकम वापस नहीं करता है तो उसे ग्राहक को मुआवजा भी देना पड़ सकता है.
देरी होने पर बैंक को देना पड़ सकता है जुर्माना
आरबीआई के नियमों के अनुसार यदि बैंक शिकायत मिलने के बाद 5 कार्य दिवस के भीतर ग्राहक का पैसा वापस नहीं करता है तो ग्राहक मुआवजा पाने का हकदार हो जाता है. ऐसी स्थिति में बैंक को ग्राहक को 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ सकता है. हालांकि यह मुआवजा तभी मिलेगा जब ग्राहक ने समय पर शिकायत दर्ज कराई हो और उसके पास शिकायत का रेफरेंस नंबर मौजूद हो.
शिकायत का समाधान नहीं हो तो क्या करें?
यदि बैंक को शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है या ग्राहक बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो वह आगे की कार्रवाई कर सकता है. ग्राहक बैंक की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली का उपयोग कर सकता है. इसके अलावा वह आरबीआई की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के तहत भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. यह व्यवस्था ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध कराई गई है.
इन बातों का रखें विशेष ध्यान
यदि आपके साथ कभी ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले घबराएं नहीं. तुरंत अपने बैंक को इसकी सूचना दें और शिकायत दर्ज कराएं. ट्रांजैक्शन से जुड़ी सभी जानकारी सुरक्षित रखें और शिकायत संख्या संभालकर रखें. समय पर शिकायत दर्ज कराने से पैसे वापस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है. इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही न करें और बैंकिंग लेनदेन से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखें.
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