ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका, त्वरित निर्वासन के फैसले पर कोर्ट ने लगाई रोक, लाखों लोगों को होगा फायदा

Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Donald Trump : अमेरिका की एक संघीय जज ने ट्रंप प्रशासन को एक बार बड़ा झटका दिया है. दरअसल, कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्‍होंने मानवीय पैरोल पर अमेरिका आए अप्रवासियों को निर्वासित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे और इसी के तहत होमलैंड सिक्योरिटी को अप्रवासियों को जज के सामने पेश किए बिना उन्हें निर्वासित करने की शक्ति मिल गई थी.

फिलहाल कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर रोक लगा दी है, जिससे लाखों लोगों को फायदा हो सकता है. दरअसल, मानवीय पैरोल, अमेरिकी कानून का ऐसा प्रावधान है, जिसके तहत विदेशी नागरिकों को मानवीय आधार पर होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा अमेरिका में कुछ समय तक रहने की इजाजत दी जाती है,लेकिन हाल ही में होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम ने मानवीय पैरोल पर अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों को तुरंत निर्वासित करने का आदेश दिया था.

अप्रवासी अधिकार समूहों ने दायर की थी याचिका

वहीं, इस आदेश के बाद ही सख्‍त कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में अप्रवासियों को हिरासत में लिया गया. अप्रवासी अधिकार समूहों ने होमलैंड सिक्योरिटी के इस एक्शन के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए वॉशिंगटन में यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जियो कोब ने ट्रंप प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी.

अमेरिका में रह रहे इन लोगों को मिलेगा फायदा

बता दें कि कोर्ट का आदेश सिर्फ उन अप्रवासियों पर लागू होगा, जो मानवीय पैरोल के तहत अमेरिका आए हैं. इसके साथ ही यह रोक अभी अस्थायी तौर पर है और मामले की सुनवाई पूरी होने तक जारी रहेगी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में सवाल ये है कि क्या उत्पीड़न और शोषण से बचकर भागे लोगों को नियमों से चलने वाली व्यवस्था में सुनवाई हो सकती है या नहीं.

 इसे भी पढें:- डोनाल्ड ट्रंप का लेबर स्टेटिस्टिक्स चीफ के खिलाफ बड़ा एक्शन, हेराफेरी के आरोप में किया बर्खास्त

 

Latest News

05 July 2026 Ka Panchang: रविवार का पंचांग, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 05 July 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार 05 जुलाई 2026, रविवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय...

More Articles Like This

Exit mobile version