सऊदी अरब में गैर सऊदी लोग भी खरीद सकेंगे जमीन, सरकार ने बदल दिए नियम

Raginee Rai
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Saudi Arabia: सऊदी अरब विदेशी निवेश को आकर्षित करने और रियल एस्‍टेट क्षेत्र का विस्‍तार करने के लिए अपने कानून में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. जनवरी 2026 से गैर सऊदी नागरिक भी सऊदी अरब में जमीन खरीद सकेंगे. सऊदी कैबिनेट ने इस कानून को मंजूरी दे दी है, कानून की नगरपालिका एवं आवास मंत्री और रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी के अध्यक्ष माजिद अल होगैल ने सराहना की है. अल होगैल ने इस कानून की सराहना करते हुए इसे राज्य के व्यापक रियल एस्टेट सुधार एजेंडे का विस्तार बताया.

अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का आकर्षित करने पर जोर

अल होगैल ने कहा, “नए कानून का उद्देश्‍य रियल एस्टेट की आपूर्ति बढ़ाना, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स को आकर्षित करना और सऊदी बाजार में एफडीआई को और बढ़ावा देना है.” उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह कानून सऊदी नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए कड़े प्रक्रियात्मक नियंत्रित सहित सुरक्षा उपायों के साथ तैयार किया गया है.

सऊदी में कहां ले पाएंगे जमीन?

गैर-सऊदी लोगों को खास क्षेत्रों में अचल संपत्ति खरीदने की अनुमति दी जाएगी. खासतौर पर रियाद और जेद्दा में – जबकि पवित्र शहरों मक्का और मदीना में ऐसे कानून लागू नहीं होंगे. इस चीज का चुनाव रियल एस्टेट अथॉरिटी करेगी कि कौन सी जगह बाहरी खरीदारों के लिए निर्धारित करनी है और कौन सी नहीं. इन जगहों को चुनते हुए अथॉरिटी इस बात का ध्यान रखेगी कि इससे सऊदी के भौगोलिक ढांचे पर असर न पड़े.

अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की कोशिश

नया कानून प्रीमियम रेजिडेंसी कानून और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के नागरिकों द्वारा संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित प्रावधानों जैसे अन्य नियामक ढांचों के अनुरूप है. यह सऊदी अरब की विजन 2030 रणनीति के तहत व्यापक सुधारों को भी प्रदर्शित करता है, जिसके माध्‍यम से तेल से परे अर्थव्यवस्था में विविधता लाना और राज्य को एक वैश्विक निवेश स्थल में बदलना है.

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