ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए यूट्यूब बैन, नियमों के उल्‍लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

Aarti Kushwaha
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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YouTube ban in Australia: ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब को लेकर बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब को बैन कर दिया है. हालांकि इससे पहले सरकार के द्वारा अन्य कई सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म जैसे- फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और एक्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जा चुकी है, वहीं, अब इस लिस्‍ट में यूट्यूब भी शामिल हो गया है.

नया नियम 10 दिसंबर से होगा लागू 

ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा जारी किया गया यह नया नियम 10 दिसंबर से लागू होगा. सरकार द्वारा इसे लेकर गाइडलाइन भी जारी किया गया है, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के यूट्यूब अकाउंट मिलने या उनके द्वारा किसी सोशल मीडिया अकाउंट के सबसक्राइब किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. हालांकि बच्चे यूट्यूब किड्स इस्तेमाल कर सकते हैं. यूट्यूब किड्स पर अपलोड कंटेट बच्चों के लिए सुरक्षित है. इसमें बच्चे वीडियो अपलोड नहीं कर सकते.

यूट्यूब के इस्तेमाल से बच्चों को हुआ सबसे अधिक नुकसान

रिपोर्ट के मुताबिक, संचार मंत्री अनिका वेल्स ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि यूट्यूब किड्स इससे मुक्त रहेगा. साथ ही उन्होंने इस फैसले का श्रेय ई-सेफ्टी कमिश्नर की सलाह को दिया. उन्‍होंने कहा कि सरकार इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि 10 में से चार ऑस्ट्रेलियाई बच्चों ने बताया है कि उन्हें सबसे अधिक नुकसान यूट्यूब के इस्तेमाल से हुआ है.

अन्‍य देशों के लिए भी बन सकता है मॉडल

वेल्‍स ने कहा कि सरकार सोशल मीडिया कंपनियों से डरेगी नहीं और माता-पिता को प्राथमिकता देते हुए यह नीति लाई गई है. सरकार का कहना है कि यूट्यूब को प्रतिबंधित सूची में शामिल करने का फैसला बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है, जो अन्‍य देशों के लिए भी मॉडल बन सकता है. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया का बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी से संबंधित कानून दुनिया में अपनी तरह का पहला कानून है.

ऐसा बिल पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बना ऑस्ट्रेलिया 

बता दें कि पिछले साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का बिल संसद से पारित हो गया. इसमें खासबात ये है कि इस बिल का पक्ष और विपक्ष दोनों ने समर्थन किया था. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ऐसा बिल पारित करने वाला दुनिया का पहला देश है.

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