सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने की अभद्र टिप्पणी, कागजात भी फेंके, मची अफरा- तफरी

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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अपने मामले की खुद पैरवी कर रहे याचिकाकर्ता ने CJI के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कागजात फेंक दिए. इसके बाद सुरक्षाकर्मी उसे कोर्ट रूम से बाहर ले गए. यह घटना इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान हुई. यह घटना जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ के सामने हुई. हालांकि, इससे कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही बाधित भी हुई.

FIR दर्ज करने की मांग

सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता ने लखनऊ के एक सहायक पुलिस आयुक्त और एक निजी कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की. जस्टिस विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली पीठ को संबोधित करते हुए उसने कहा कि माननीय न्यायिक सेवक  मैं आपको आदेश देता हूं कि ACP लखनऊ के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दें. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या आप हमें आदेश दे रहे हैं?

सब कुछ रिकॉर्ड में है

याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि मेरी तरफ से इतना ही है. सब कुछ रिकॉर्ड में है. इसके तुरंत बाद उसने कथित तौर पर अपने मामले से जुड़े कागज हवा में उछाल दिए और कोर्ट रूम में गाली- गलौज शुरू कर दी. इस दौरान उसने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की. कुछ समय के लिए कोर्ट रूम में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने हस्तक्षेप किया और याचिकाकर्ता को जबरन बाहर ले गए, जिसके बाद कार्यवाही फिर शुरू हो सकी.

एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका

जस्टिस विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका से संबंधित था. कुछ महीने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य घटना के दौरान कोर्ट की कार्यवाही बाधित हुई थी. उस समय अधिवक्ता राकेश किशोर ने तत्कालीन CJI B.R. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर एक वस्तु फेंकने का प्रयास किया था.

कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला

हालांकि, तत्कालीन CJI गवई ने शुरुआत में अधिवक्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया था, लेकिन बाद में अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी.

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