बैंक खाते में गलती से आ गए पैसे? भूलकर भी न करें ये गलती, नहीं तो लग सकता है भारी टैक्स और जुर्माना

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Wrong Money in Account: बैंक खाते में अचानक पैसे आना कई लोगों के लिए खुशी और हैरानी दोनों की वजह बन जाता है. कई बार लोग यह सोचकर असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर यह पैसा कहां से आया और क्या इस रकम पर टैक्स भी देना पड़ सकता है. ऐसे मामलों में अक्सर लोग जल्दबाजी में गलत कदम उठा लेते हैं, जो आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है.

विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ गलती से बैंक खाते में पैसा आ जाने से किसी व्यक्ति पर टैक्स देनदारी नहीं बनती है. हालांकि यदि खाताधारक को यह पता चल जाता है कि खाते में आया पैसा उसका नहीं है और इसके बावजूद वह उस रकम का इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए बड़ी कानूनी और वित्तीय समस्या खड़ी हो सकती है.

गलती से आए पैसे पर क्या लग सकता है टैक्स?

आयकर कानून के अनुसार टैक्स आमतौर पर उसी आय पर लगाया जाता है, जो व्यक्ति की अपनी कमाई हो या फिर वेतन, व्यापार, उपहार, निवेश या किसी अन्य वैध स्रोत से प्राप्त हुई हो. अगर बैंकिंग त्रुटि (Banking Error) के कारण किसी व्यक्ति के खाते में गलती से कोई राशि जमा हो जाती है, तो उसे सामान्य आय नहीं माना जाता. हालांकि, ऐसी स्थिति में प्राप्तकर्ता का उस रकम पर कोई कानूनी अधिकार नहीं होता. यानी आपके खाते में पैसा आ जाने का मतलब यह नहीं है कि वह पैसा आपका हो गया.

क्या कहते हैं टैक्स एक्सपर्ट?

एन.ए. शाह एसोसिएट्स के टैक्स पार्टनर गोपाल बोहरा ने जानकारी देते हुए कहा कि टैक्स केवल उसी पैसे पर देय होता है, जो वास्तव में करदाता का हो. अगर किसी व्यक्ति के खाते में गलत तरीके से राशि जमा हुई है और वह तुरंत बैंक को इसकी लिखित सूचना दे देता है, तो सामान्य परिस्थितियों में उसे टैक्स के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. हालांकि शुरुआत में करदाता को आयकर अधिकारियों के सामने इस जमा राशि की प्रकृति और उसके स्रोत की जानकारी स्पष्ट करनी पड़ सकती है.

जानिए आयकर विभाग की सख्त धाराएं और जुर्माना

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 69A के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने खाते में जमा राशि के स्रोत को सही तरीके से नहीं बता पाता है, तो उस रकम को संबंधित वित्तीय वर्ष की ‘डीम्ड इनकम’ यानी माना गया धन माना जा सकता है. ऐसी स्थिति में उस राशि पर 60% तक टैक्स लगाया जा सकता है. इसके अलावा सर्चार्ज और शिक्षा उपकर भी लगाया जा सकता है, जिससे व्यक्ति पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है.

खाते में अचानक पैसे आने पर क्या करें?

सिरिल अमरचंद मंगलदास के पार्टनर कुणाल सवानी और अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपके खाते में अचानक पैसे आ जाते हैं, तो उस रकम को भूलकर भी खर्च करने या किसी अन्य खाते में ट्रांसफर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. इसके अलावा तुरंत अपने बैंक को लिखित रूप में या ईमेल के जरिए इसकी जानकारी देनी चाहिए और शिकायत संदर्भ संख्या (Complaint Reference Number) को सुरक्षित रखना चाहिए.

यदि भेजने वाले की पहचान हो जाती है, तो बैंकिंग प्रक्रिया के जरिए उस रकम को जल्द से जल्द वापस करने में सहयोग करना चाहिए. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में थोड़ी सी लापरवाही भी भविष्य में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है. इसलिए किसी भी संदिग्ध या गलती से आई राशि को लेकर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.

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