सावधान! सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल पर 3 साल की जेल, ₹50 लाख तक जुर्माना; DoT ने दी चेतावनी

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

दूरसंचार विभाग (DoT) ने सोमवार को नागरिकों को सिम कार्ड और दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी. विभाग ने कहा कि दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत ऐसे उल्लंघनों पर तीन साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. यह सलाह छत्तीसगढ़ में सिम कार्ड जारी करने से जुड़े एक फर्जीवाड़े का पता चलने के बाद जारी की गई है. इस मामले में नागरिकों के पहचान दस्तावेजों का उनकी जानकारी या सहमति के बिना इस्तेमाल कर मोबाइल कनेक्शन सक्रिय किए गए थे.

छत्तीसगढ़ में बिना सहमति सक्रिय किए गए 25 सिम कार्ड

दूरसंचार विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ में एक प्वाइंट ऑफ सेल (POS) एजेंट ने नागरिकों के पहचान दस्तावेजों का उनकी जानकारी या सहमति के बिना इस्तेमाल कर 25 सिम कार्ड सक्रिय किए थे. संचार मंत्रालय ने बताया कि हाल की साइबर अपराध जांच के दौरान ऐसे मामले सामने आए, जिनमें नागरिकों के दस्तावेजों का अनधिकृत इस्तेमाल कर 25 मोबाइल कनेक्शन अवैध रूप से सक्रिय किए गए. मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर संबंधित POS एजेंट को ब्लैकलिस्ट कर दिया. इसके बाद यह आउटलेट भविष्य में मोबाइल कनेक्शन जारी नहीं कर सकेगा.

डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से हुई नंबरों की जांच

मंत्रालय के मुताबिक, इन 25 मोबाइल नंबरों की जांच डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) के जरिए की गई. यह दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित प्रणाली है, जिसका इस्तेमाल संदिग्ध दूरसंचार गतिविधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है.

सिम धोखाधड़ी और IMEI से छेड़छाड़ को गंभीर अपराध बताया

सार्वजनिक सलाह जारी करते हुए दूरसंचार विभाग ने दोहराया कि सिम कार्ड जारी करने में धोखाधड़ी, दूरसंचार पहचानकर्ताओं का दुरुपयोग और इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (IMEI) नंबरों से छेड़छाड़, दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत गंभीर अपराध हैं. विभाग ने कहा कि ऐसे उल्लंघनों पर तीन साल तक की जेल के साथ-साथ 50 लाख रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है.

साइबर अपराध में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग पर चिंता

यह सलाह साइबर अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में दूरसंचार संसाधनों के बढ़ते दुरुपयोग को लेकर चिंताओं के बीच आई है. देशभर में मोबाइल कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाओं के तेजी से विस्तार के साथ अधिकारियों ने नागरिकों की सुरक्षा और संचार नेटवर्क की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए दूरसंचार नियमों का सख्ती से पालन करने की जरूरत पर जोर दिया है.

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