New Rules of Sugar Stock: अब नहीं जमा कर सकेंगे ढेर सारी चीनी, त्योहारों से पहले सरकार ने तय की स्टॉक लिमिट

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

New Rules of Sugar Stock: त्योहारों के मौसम में चीनी की मांग बढ़ने से पहले सरकार ने बाजार में इसकी उपलब्धता बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब मिठाई बनाने वाले बड़े कारोबारी, कोल्ड ड्रिंक कंपनियां और फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी कंपनियां जरूरत से ज्यादा चीनी खरीदकर लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकेंगी. सरकार ने ऐसे बड़े खरीदारों के लिए स्टॉक की सीमा तय कर दी है.

नए आदेश के तहत जिन कारोबारियों या कंपनियों की औसत मासिक चीनी खपत 10 मीट्रिक टन या उससे अधिक है, वे अपने इस्तेमाल के लिए 15 दिनों से ज्यादा की चीनी का स्टॉक नहीं रख पाएंगे. यह व्यवस्था 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी. सरकार का उद्देश्य त्योहारों से पहले होने वाली संभावित जमाखोरी पर रोक लगाना और बाजार में चीनी की सप्लाई को बनाए रखना है.

10 मीट्रिक टन खपत वाले बड़े खरीदारों पर लागू होगा नियम

सरकार ने बड़े चीनी खरीदारों के लिए एक स्पष्ट सीमा तय की है. जिन कारोबारियों या कंपनियों की पिछले एक साल के दौरान औसत मासिक चीनी खपत 10 मीट्रिक टन या उससे अधिक रही है, उन्हें इस नए नियम का पालन करना होगा. इन खरीदारों को अपने इस्तेमाल के लिए केवल 15 दिन की जरूरत के मुताबिक चीनी रखने की अनुमति होगी. इससे अधिक स्टॉक रखने पर निर्धारित नियम का उल्लंघन माना जाएगा.

मिठाई से लेकर फूड प्रोसेसिंग कंपनियां दायरे में

इस व्यवस्था में सिर्फ एक तरह के कारोबारी शामिल नहीं हैं. सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं की कैटेगरी में मिठाई विक्रेताओं, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और अन्य बड़े संस्थागत खरीदारों को शामिल किया है. पिछले एक साल की औसत मासिक खपत के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कोई कारोबारी या कंपनी इस स्टॉक लिमिट के दायरे में आती है या नहीं.

चीनी की खरीद पर सरकार की रहेगी नजर

सरकार सिर्फ कारोबारियों के बताए आंकड़ों पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि चीनी की खरीद और खपत से जुड़े आंकड़ों का मिलान भी किया जाएगा. चीनी मिलों से बड़े खरीदारों को हर महीने कितनी चीनी बेची गई, इसकी जानकारी देखी जाएगी. इसके अलावा GST रिटर्न में चीनी से जुड़े HSN कोड की जानकारी का भी इस्तेमाल किया जाएगा. इन आंकड़ों से सरकार यह समझ सकेगी कि किसी बड़े खरीदार ने कितनी चीनी खरीदी और उसकी वास्तविक खपत कितनी रही. इसी आधार पर स्टॉक की स्थिति पर नजर रखी जाएगी.

सितंबर से नवंबर तक ही क्यों लागू रहेगा नियम?

यह अवधि त्योहारों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. गणेश उत्सव, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार सितंबर से नवंबर के बीच आते हैं. इस दौरान मिठाई, कोल्ड ड्रिंक और कई तरह के खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ जाती है. मांग बढ़ने के साथ चीनी की जरूरत भी बढ़ती है. सरकार को आशंका है कि इस दौरान कुछ बड़े खरीदार बाजार में कीमत बढ़ने की उम्मीद में पहले से बड़ी मात्रा में चीनी खरीदकर रख सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो बाजार में उपलब्ध चीनी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है. इसी संभावना को देखते हुए सरकार ने बड़े खरीदारों के लिए 15 दिन की स्टॉक सीमा लागू करने का फैसला किया है.

डीलरों के लिए भी पहले से लागू है स्टॉक लिमिट

सरकार ने चीनी के स्टॉक पर निगरानी के लिए सिर्फ बड़े खरीदारों पर ही सीमा नहीं लगाई है. इससे पहले 1 अगस्त 2026 से चीनी डीलरों के लिए भी स्टॉक लिमिट लागू की जा चुकी है. नियम के अनुसार, कोई डीलर किसी भी समय 4,000 क्विंटल से ज्यादा चीनी अपने पास नहीं रख सकता. इसके अलावा डीलर के पास चीनी जिस तारीख को पहुंचती है, उस तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक उसे स्टॉक में रखने की अनुमति नहीं है. डीलरों के लिए यह व्यवस्था भी 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी.

चीनी की कीमतों में तेजी भी बनी वजह

सरकार की चिंता की एक वजह हाल के महीनों में चीनी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी भी है. चीनी की एक्स-मिल कीमत करीब 39 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 45 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी. सरकार का कहना था कि मौजूदा मांग और सप्लाई की स्थिति को देखते हुए कीमतों में इतनी तेजी सामान्य नहीं थी. इसके पीछे जमाखोरी और सट्टेबाजी को भी एक कारण बताया गया था. ऐसे में स्टॉक लिमिट के जरिए सरकार बड़े स्तर पर जरूरत से ज्यादा खरीद और स्टॉकिंग पर नजर रखना चाहती है.

ISMA और NFCSF ने भी दी थी सलाह

चीनी उद्योग से जुड़े संगठनों ISMA और NFCSF ने भी 17 जुलाई को देश में पर्याप्त चीनी स्टॉक उपलब्ध होने की बात कही थी. संगठनों ने संस्थागत खरीदारों के अलावा थोक और खुदरा कारोबारियों से भी सट्टेबाजी के उद्देश्य से जरूरत से ज्यादा चीनी खरीदने से बचने की अपील की थी.

आम लोगों के लिए क्या मायने रखता है?

सरकार की इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और कीमतों में अचानक होने वाली बढ़ोतरी की संभावना को कम करना है. बड़े खरीदारों को जरूरत से ज्यादा चीनी पहले से जमा करके रखने की अनुमति नहीं होने से बाजार में सप्लाई बनी रहने की उम्मीद है. इसका असर त्योहारों के दौरान चीनी से बनने वाली मिठाइयों और दूसरे खाद्य उत्पादों की कीमतों पर भी पड़ सकता है. 1 सितंबर से बड़े खरीदारों के लिए 15 दिन की स्टॉक सीमा लागू होगी, जबकि चीनी डीलरों के लिए 4,000 क्विंटल और 30 दिन की सीमा पहले से लागू है.

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