केंद्र सरकार का अहम फैसला, प्याज पर लगाया 40 प्रतिशत का निर्यात शुल्क

Raginee Rai
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Onion Export: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अहम फैसला किया है. प्याज के निर्यात पर 40 फीसदी शुल्क (Export Duty) लगा दिया गया है. इसके साथ ही सरकार ने देसी चने के आयात पर 31 मार्च, 2025 तक शुल्क से छूट देने का फैसला किया. इसके अलावा 31 अक्टूबर, 2024 या उससे पहले जारी किए गए ‘बिल ऑफ एंट्री’ के जरिये पीले मटर के आयात पर शुल्क छूट भी बढ़ाई गई है.

‘बिल ऑफ एंट्री’ एक कानूनी डॉक्‍यूमेंट है, जो आयातकों या सीमा शुल्क निकासी एजेंटों के आयातित माल के आगमन पर या उससे पहले दाखिल किया जाता है. बता दें कि ये सभी बदलाव 4 मई यानी आज से प्रभावी होंगे. इसकी जानकारी वित्‍त मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना में दिया गया.

फिलहाल प्याज के निर्यात पर रोक है. हालांकि, केंद्र सरकार भारत मित्र देशों को निर्यात की अनुमति देती है. इसने संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को एक निश्चित मात्रा में प्याज निर्यात की अनुमति प्रदान की गई है. पिछले वर्ष अगस्त में भारत ने प्याज पर 31 दिसंबर 2023 तक 40 फीसदी निर्यात शुल्क लगाया था.

प्रतिबंध के बाद भी इन देशों को निर्यात होगा प्याज

भारत सरकार ने बीते हफ्ते निर्यात पर रोक के बावजूद 6 देशों को 99,150 टन प्याज भेजने की अनुमति दी थी. सरकार ने पश्चिम एशिया और कुछ यूरोपीय देशों के निर्यात बाजारों के लिए खास तौर से उगाए गए 2 हजार टन सफेद प्याज के निर्यात की भी अनुमति प्रदान की है.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने ”6 देशों- भूटान, बांग्लादेश, यूएई, बहरीन, मॉरीशस और श्रीलंका को 99,150 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है.” पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में खरीफ और रबी की पैदावार कम होने के अनुमान के वजह से पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्यात पर रोक लगाया गया है. इन देशों को प्याज निर्यात करने वाली एजेंसी राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) ने ई-प्लेटफॉर्म के माध्‍यम से निर्यात के लिए घरेलू प्याज मंगाया है.

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