Bareilly Triple Murder Case: आठ बदमाशों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, एक को उम्रकैद

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Bareilly Triple Murder Case: यूपी के बरेली से बड़ी खबर आ रही है. बरेली में 10 साल पहले सुरेश शर्मा नगर में हुए तिहरे हत्याकांड में आठ बदमाशों को फांसी की सजा सुनाई गई है. जबकि सुनार को उम्रकैद की सजा हुई है. बृहस्पतिवार को स्पेशल जज फॉस्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने सभी दोषियों को सजा सुनाई.

मालूम हो कि सुरेश शर्मा निवासी रविकांत मिश्रा की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें बताया गया था कि वह पीलीभीत में आयकर विभाग के निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं. 21 अप्रैल 2014 की सुबह नौ बजे वह अपने घर से पीलीभीत के लिए निकले थे. अगली सुबह फोन पर सूचना मिली थी कि उनके परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है. खुद उन्होंने भी कॉल की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका. वह घर पहुंचे तो मेन गेट अंदर से बंद था. गैलरी में खिड़की खुली थी और ग्रिल निकला हुआ था. बगल की छत से अंदर गए तो देखा कि उनकी मां की लाश सीढ़ियों के पास पड़ी थी. घर का सामान बिखरा था और अलमारी टूटी हुई थी. बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से उनकी मां पुष्पा देवी, भाई योगेश मिश्रा और भाभी प्रिया की हत्या कर दी थी.

इस मामले में पुलिस ने अभियुक्तगण वाजिद, हसीन, यासीन उर्फ जीशान, नाजिमा, हाशिमा, राजू वर्मा, समीर उर्फ साहिब उर्फ नफीस, जुल्फास व जहीर उर्फ शंकर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. स्पेशल जज फॉस्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने 4 मार्च को सभी नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया. बृहस्पतिवार को उन्हें सजा सुनाई गई. कोर्ट ने आठ बदमाशों को फांसी की सजा सुनाई है. जबकि लूट का सामान खरीदने वाले सुनार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

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