UP: मुख्तार अंसारी के बेटे MLA अब्बास अंसारी को HC से बड़ी राहत, इस मामले में मिली जमानत

Ved Prakash Sharma
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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UP News: शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली. हाईकोर्ट ने जबरन जमीन का बैनामा कराने के मामले में दर्ज मुकदमे में अब्बास अंसारी सहित तीन लोगों को जमानत दे दी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन का जबरन बैनामा कराने के मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाया.

मालूम हो कि न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई कर 1 अगस्त को आदेश सुरक्षित कर लिया था. अब्बास अंसारी पर 2023 में गाजीपुर कोतवाली में फखर ने मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप था कि अब्बास व अन्य ने 2012 में जबरन उसकी जमीन का बैनामा करा लिया. इस मामले में अब्बास के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी पर दलील देते हुए कहा था कि राजनीतिक द्वेष से मुकदमा दर्ज कराया गया है.

2012 की घटना की एफआईआर 11 वर्ष बाद 2023 में दर्ज कराई गई थी. अब्बास अंसारी के साथ ही अतिफ रजा और अफरोज खान के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. यह मुकदमा गाजीपुर कोतवाली थाना में दर्ज किया गया था. सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया था. शुक्रवार को हाईकोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी की जमानत मंजूर कर ली.

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