UP: MP MLA कोर्ट ने ठुकराई अपील, जेल में ही रहेंगे सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला

Ved Prakash Sharma
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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UP Crime News: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके बेटे व पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. लंबे समय से चर्चित पैन कार्ड मामले में दोषी आजम खान और उनके बेटे को अदालत से राहत नहीं मिली है. इससे न उनके समर्थकों में बल्कि सपा को बड़ा झटका लगा है.

सोमवार (20 अप्रैल) को रामपुर की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका देते हुए उनकी सजा के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज कर दिया है. इससे पहले दोनों को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दो पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.

मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के बाद ही यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल भेज दिया गया था, जहां वे फिलहाल बंद हैं. सजा के खिलाफ राहत पाने के लिए दोनों ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी. आजम खान के सियासी कद को देखते हुए उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है.

दरअसल, यह पूरा मामला अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड से जुड़ा है, जिसे लेकर अदालत ने सख्त रुख अपनाया था. सेशन कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि फिलहाल दोनों को अपनी सजा जेल में ही काटनी होगी.

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