मानहानि मामले में पंजाब-हरियाणा HC से Kangana Ranaut को झटका, याचिका खारिज

Divya Rai
Content Writer The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Kangana Ranaut: अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने एक मानहानि मामले को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. यह मामला किसान आंदोलन के दौरान कंगना के एक ‘एक्स’ पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने बुजुर्ग महिला मोहिंदर कौर की तस्वीर पर टिप्पणी की थी. साल 2021 में केस दर्ज कराया गया था.

मोहिंदर कौर ने दर्ज कराया था केस

मोहिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसे कंगना ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. साल 2021 में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने मोहिंदर कौर की तस्वीर का जिक्र करते हुए विवादास्पद टिप्पणी की थी. इस टिप्पणी को मोहिंदर कौर ने अपमानजनक माना और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए बठिंडा में कंगना के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया.

Kangana Ranaut ने केस रद करने की मांग की

कंगना ने इस केस को रद्द करने की मांग करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उनकी दलील थी कि उनका ‘एक्स’ पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में था और इसमें मानहानि का कोई इरादा नहीं था. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद कंगना की याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने माना कि मानहानि का मामला प्रथम दृष्टया बनता है और इसे रद्द करने का कोई आधार नहीं है. इस फैसले के बाद कंगना को मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है.

कई जगह पर दर्ज हुई थी शिकायत

मोहिंदर कौर के वकील ने कहा कि यह फैसला न केवल उनके लिए, बल्कि उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो सोशल मीडिया पर गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों से प्रभावित होते हैं. किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें शेयर करते हुए विवादित टिप्पणी की थी. आंदोलन में शामिल लोगों को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बताया था. बठिंडा में ही नहीं, कंगना रनौत के विवादित बयान के कारण कई जगहों पर उनके खिलाफ कानूनी शिकायतें दर्ज कराई गई थीं. बुलंदशहर और आगरा की कोर्ट में किसानों ने महिलाओं के अपमान का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था.

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