Jammu Kashmir News: स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर रोक, FDA ने जारी किए सख्त निर्देश

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में स्कूली बच्चों के खान-पान को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. जम्मू-कश्मीर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने गुरुवार को निर्देश दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का जंक फूड बेचा नहीं जा सकेगा. यह नियम सरकारी और निजी, दोनों स्कूलों पर लागू होगा. अधिकारियों के मुताबिक, FDA ने विद्यालय शिक्षा विभाग को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है. इसके तहत स्कूल परिसर के अंदर के साथ-साथ स्कूल गेट से 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर रोक रहेगी.

स्कूलों में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन पर जोर

विद्यालय शिक्षा निदेशकों को भेजे गए पत्र में FDA ने कहा है कि स्कूली बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और पोषण से भरपूर भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार) विनियम 2020 को प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए.

इन नियमों के अनुसार, स्कूल परिसर में ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी, जिनमें संतृप्त वसा, ट्रांस फैट, अतिरिक्त चीनी या सोडियम की मात्रा अधिक हो. यह पाबंदी केवल स्कूल की चारदीवारी तक सीमित नहीं है. स्कूल गेट से किसी भी दिशा में 50 मीटर के दायरे में भी स्कूली बच्चों को ऐसे खाद्य उत्पाद बेचने, उनका मार्केटिंग करने या विज्ञापन करने पर रोक रहेगी.

स्कूलों में खाद्य कारोबार के लिए लाइसेंस जरूरी

FDA ने स्कूल परिसरों में खाद्य सेवाएं संचालित करने वाले स्कूल अधिकारियों और खाद्य कारोबार संचालकों के लिए भी नियमों का पालन अनिवार्य किया है. ऐसे सभी संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए. इसके अलावा, उन्हें तय स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी मानकों का भी पालन करना होगा. स्कूल परिसरों में संचालित ऐसे खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदर्शन बोर्ड लगाना भी जरूरी होगा. जहां लागू हो, वहां खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक की व्यवस्था भी करनी होगी.

बच्चों में स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देने के निर्देश

नियमों के तहत स्कूलों को बच्चों में स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए भोजन का समय निर्धारित करना होगा. साथ ही, सभी छात्रों को निःशुल्क और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना भी स्कूलों की जिम्मेदारी होगी. स्कूल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों को उपलब्ध कराया जाने वाला भोजन निर्धारित सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के अनुरूप हो.

स्कूल अधिकारियों को नियमित निरीक्षण की जिम्मेदारी

प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों समेत स्कूल अधिकारियों और संस्थानों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार निकायों को खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही, छात्रों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता की निगरानी की जिम्मेदारी भी स्कूल अधिकारियों को दी गई है.FDA ने स्कूलों में सुरक्षित, संतुलित और स्वच्छ भोजन की उपलब्धता पर नजर रखने के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण राजदूत नियुक्त करने या स्वास्थ्य एवं कल्याण टीम गठित करने का विकल्प भी बताया है.

यह व्यवस्था स्कूलों में खाद्य सुरक्षा और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए नोडल तंत्र के तौर पर काम कर सकती है.  FDA ने विद्यालय शिक्षा विभाग और स्कूल अधिकारियों से जम्मू-कश्मीर के सभी स्कूलों में इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया है.

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