ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, CEC निलंबन की मांग हुई खारिज

Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

CEC Gyanesh Kumar: सीईसी ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, दरअसल CEC निलंबन की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.  वह अब भी अपने पद पर बने रहेंगे. दरअसल, चुनाव आयोग के अन्य दो आयुक्तों, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के फैसलों और विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया पर कम से कम 14 बार आपत्ति जताई थी.

चुनाव आयोग और एसआईआर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञानेश कुमार मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है.
दरअसल, चुनाव आयोग से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने दलील दी कि यदि अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया तो देश जल उठेगा. साथ ही यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता से समझौता हुआ है.
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