सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे बनाने की दी अनुमति, बिक्री को लेकर लगाई ये शर्त

Must Read

Supreme Court On Green Crackers : वर्तमान में दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली-एनसीआर में सभी तरह के पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है. जानकारी देते हुए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा निर्माताओं को ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत दे दी है. लेकिन अपने फैसले के अनुसार कोर्ट ने स्‍पष्‍ट रूप से कहा कि ये पटाखे दिल्ली-एनसीआर में नहीं बेचे जाएंगे, जब तक अगला आदेश नहीं आता. इसके साथ ही कोर्ट ने शर्त रखी है कि सिर्फ वही निर्माता पटाखे बनाएंगे जिनके पास ग्रीन पटाखे का सर्टिफिकेट होगा.

अगली सुनवाई में बिक्री पर कदम उठाएगा कोर्ट

इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पटाखा निर्माताओं को यह भी लिखित वचन देना होगा कि वे दिल्ली-एनसीआर में कोई पटाखा नहीं बेचेंगे. प्राप्‍त जानकरी के अनुसार यह आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि इस क्षेत्र में दिवाली के समय प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता है. ऐसे में कोर्ट अगली सुनवाई में यह तय करेगा कि आगे बिक्री पर क्या कदम उठाए जाएं.

पूरे देश में नहीं लगा सकते रोक

ऐसे में इस मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए स्‍पष्‍ट रूप से कहा कि वह पूरे देश में पटाखों की बिक्री और निर्माण पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि इस मामले को लेकर अभी तक केंद्र सरकार ने कोई राष्ट्रीय स्तर का प्रतिबंध प्रस्तावित नहीं किया है.

पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

बताया जा रहा है कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर और दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को कम करवने के लिए कोर्ट ने यह फैसला लिया है. नवंबर 2024 में राजधानी का औसत एक्यूआई 494 तक पहुंच गया था, जिसके कारण से शहर घने स्मॉग की चादर में लिपट गया था. इसके चलते लोगों को सांस लेने में भी समस्‍या होने लगी थी. जानकारी देते हुए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिवाली से ठीक पहले आया है, जब पटाखों की बिक्री और जलाने से प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ सकता था. ऐसे में अब दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी.

  इसे भी पढ़ें :- ट्रंप ने पाक PM शहबाज शरीफ को दिखाई औकात, पहले 30 मिनट करवाया इंतजार और फिर…

Latest News

यूक्रेन ने मॉस्को क्षेत्र की तेल रिफाइनरी पर क‍िया हमला, ट्रंप बोले-रूस को अब कर लेना चाहिए समझौता

Ukraine Russia war: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल से...

More Articles Like This