SC ने तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार, कहा- ‘Ram Mandir उद्घाटन के लाइव टेलीकास्ट पर नहीं लगा सकते रोक’

Shivam
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार को अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन या संबंधित कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण पर राज्य में किसी भी तरह के अवांछित प्रतिबंध को लागू करने के खिलाफ चेतावनी दी. कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu Government) को कहा कि राम मंदिर उद्घाटन के लाइव टेलीकास्ट पर रोक नहीं लगा सकते हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है.

शीर्ष अदालत ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की. कोर्ट ने कहा, आप लाइव प्रसारण पर इसलिए रोक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पड़ोस में अन्य समुदाय रहते हैं. कोर्ट ने कहा, प्रदेश में एक समरूप समाज है लाइव प्रसारण पर इसलिए रोक नहीं लगाएं कि अन्य समुदाय भी हैं.

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