Money laundering Case: टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य ने SC से वापस ली जमानत याचिका, पहले HC में हुई थी खारिज

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Money laundering Case: शिक्षक भर्ती ‘घोटाला’ से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य (Manik Bhattacharya) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है. कोर्ट ने माणिक भट्टाचार्य को जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है. बता दें, माणिक भट्टाचार्य ने कोलकाता हाइकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी.

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हाईकोर्ट गुण-दोष पर करेगा विचार

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कलकत्ता हाइकोर्ट से कहा है कि वो माणिक भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर गुण-दोष के आधार पर जल्द विचार कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोलकाता हाईकोर्ट जमानत पर नए सिरे से और कानून के मुताबिक विचार कर सकता है. भट्टाचार्य ने एससी से कोलकाता हाइकोर्ट में अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की भी बात कही.

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कोर्ट ने पिछली सुनवाई में क्या कहा?

बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था, “जिस मुद्दे से संबंधित मामले की जांच जारी है उसमें शामिल पीड़ितों की संख्या और आरोपी व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके साधन, स्थिति राज्य प्रशासनिक स्तर के साथ-साथ शिक्षा पर भी सवाल से परे हैं.

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