UIDAI Rules 2026: आधार के बदले नियम, अब नए दस्तावेज जरूरी, पहले से ज्यादा भी मिलेंगे विकल्प

UIDAI Update: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड बनवाने और अपडेट करने की प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित, आधुनिक और पारदर्शी बना दिया है. इसके साथ ही आधार से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नए नियम Aadhaar (Enrollment and Update) First Amendment Regulations, 2026 के तहत लागू किए गए हैं.

अब पहले से ज्यादा विकल्प

UIDAI ने अब आधार के लिए स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची बढ़ा दी है. अब पहले से ज्यादा विकल्प मिलेंगे, जिनमें ई-वोटर आईडी और ई-राशन कार्ड, बैंक पासबुक और इंश्योरेंस पॉलिसी, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO), मैरिज सर्टिफिकेट और तलाक का आदेश, बिजली, पानी जैसे यूटिलिटी बिल, educational certificate, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, NREGA जॉब कार्ड और शेल्टर होम सर्टिफिकेट और कैदी पहचान पत्र शामिल हैं.

अब हर दस्तावेज की जांच और भी सख्त

इन नए दस्तावेजों से उन लोगों को भी सुविधा मिलेगी, जिन्हें पहले सीमित डॉक्यूमेंट्स के कारण परेशानी होती थी. नए नियमों के अनुसार अब हर दस्तावेज की जांच और भी सख्ती से की जाएगी. केवल वही डॉक्यूमेंट मान्य होगा जो वैध और एक्सपायर न हुआ हो. आवेदन करने वाले व्यक्ति के नाम पर हो, पहचान प्रमाण में नाम और फोटो दोनों हों. यदि परिवार आधारित आवेदन किया जाता है, तो परिवार प्रमुख और आवेदक दोनों का नाम संबंध प्रमाण पत्र (PoR) में होना जरूरी होगा.

बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य

5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही माता-पिता या अभिभावक के दस्तावेज भी देने होंगे. 5 से 18 साल तक के बच्चों के लिए परिवार प्रमुख के जरिए आधार बनवाने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया है. जरूरत पड़ने पर दस्तावेज आधारित आवेदन भी स्वीकार किया जाएगा. UIDAI ने विदेशी नागरिकों और OCI कार्डधारकों के लिए आधार की वैधता भी तय कर दी है.

विदेशी नागरिकों की आधार वीजा की अवधि तक ही मान्य

OCI कार्डधारक, नेपाल और भूटान के नागरिक के आधार 10 साल तक वैध रहेंगे. वहीं अन्य विदेशी नागरिकों की आधार वीजा की अवधि तक ही मान्य रहेगी. नए नियमों में ट्रांसजेंडर पहचान पत्र को भी मान्यता दी गई है. इसके अलावा अनाथ बच्चों, दिव्यांग व्यक्तियों और कानूनी अभिभावक के तहत रहने वाले लोगों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं. शेल्टर होम और देखभाल संस्थानों में रहने वाले लोगों को भी प्रक्रिया में राहत दी गई है.

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